31 मई तक बढ़ा लॉकडाउन, जानिये किस पर रहेगा प्रतिबंध, किसे मिलेगी छूट ?

ऩईदिल्ली, पूरे देश को यह जिज्ञासा थी की लॉकडाउन-3 के बाद उन्हें क्या छूट मिलने वाली है. तो आपको बता दें कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए लागू लॉकडाउन की अवधि को अब 31 मई तक बढ़ा दिया गया है. रविवार की शाम को यह जानकारी दी गई है जिसमें कहा गया है. कि covid- 19 को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जाना बेहद जरूरी है.
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से भारत सरकार राज्य सरकार और राज्य अथॉरिटीज को लॉक डाउन बढ़ाने के निर्देश देते हुए कहा गया है, कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन बढ़ाने की जरूरत महसूस की जा रही है. एनडीएमए के सदस्य जीवीवी शर्मा ने कहा कि आपदा प्रबंधन कानून 2005 के प्रावधानों के अनुसार प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए एनडीएमए भारत सरकार और राज्य सरकार और राज्य के प्राधिकरण के तहत लागू नियमों को 31 मई तक जारी रखने के निर्देश देता है.
इधर गृह मंत्रालय ने भी भारत सरकार के मंत्रालयों विभागों राज्य सरकारों केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत प्रशासन के लिए पूर्व वायरस के नियंत्रण के लिए उपाय और के दिशा निर्देश जारी किए हैं
इन अब भी रहेगा प्रतिबंध (31 मई तक बढ़ा लॉकडाउन)
- मेट्रो रेल सेवाएं, स्कूल, कॉलेज 31 मई तक बंद रहेंगे
- एंबुलेंस को छोड़कर सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर 31 मई तक रोक रोक रहेगी
- रेस्टोरेंट, होटल, स्विमिंग पूल, मॉल, सिनेमा हॉल और जिम 31 मई तक बंद रहेंगे
- सभी तरह की सामाजिक गतिविधि, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रम, प्रार्थना और धार्मिक स्थल फिलहाल बंद ही रहेंगे
राज्यों को अधिकार
- कोविड-19 लॉकडाउन 4.0 के दौरान राज्यों की परस्पर सहमति से अंतरराज्यीय यात्री वाहनों, बस सेवाओं की आवाजाही को अनुमति दी जा सकती है।
- राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को अपने-अपने यहां कोरोना वायरस संक्रमण के हालात को देखते हुए रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन बनाने का अधिकार दे दिया गया है।
- केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर जिला प्रशासन अपने यहां रेड और ऑरेंज जोन में ‘निषिद्ध’ और ‘बफर’ जोन चिह्नित करेगा।
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