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निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी पर सरकार ने जारी की गाइडलाइन, 10 फीसदी से ज्यादा बढ़ोतरी पर अनुमति जरूरी

इंदौर: स्कूल शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दरअसल कोरोनाकाल के बीच निजी स्कूलों द्वारा लगातार फीस को लेकर आ रहे विवादों को लेकर राज्य सरकार ने अब नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

अब निजी स्कूल अपनी मर्जी से 10 फीसदी तक ही फीस बढ़ा सकेंगे। 10 से 15 प्रतिशत के बीच यदि फीस बढ़ाते हैं तो उन्हें जिला समिति की मंजूरी लेना होगी । स्कूल शिक्षा विभाग ने साल 2017 से अब तक तीन सालों की सभी स्कूलों से बैलेंस शीट भी मांगी है।

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