मध्यप्रदेशझाबुआ

ग्राम पंचायत तारखेडी के सरपंच (प्रधान) और सचिव से 4.26 लाख की वसूली

  सिद्धार्थ जैन (आई.ए.एस) न्यायालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं विहित प्राधिकारी जिला पंचायत झाबुआ का आदेश क्रमांक 2731/रीडर/झाबुआ दिनांक 11.06.2021 से पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम-1993 की धारा 92 के अंतर्गत ग्राम पंचायत तारखेडी के सरपंच (प्रधान) और सचिव से 4.26 लाख की वसूली (दोनों से आधी-आधी) आदेश जारी किया गया।

प्रकरण मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पेटलावद विरूद्ध तेजपाल सिगांड (प्रधान) सरपंच, ग्राम पंचायत तारखेडी जनपद पंचायत पेटलावद और हेमेन्त गरवाल, सचिव, ग्राम पंचायत तारखेडी, जनपद पंचायत पेटलावद द्वारा ग्राम पंचायत तारखेडी में वर्ष 2017-18 में डीपीआर में सीसी रोड मंदिर से रावला तक लागत रूपये 5 लाख होकर उक्त निर्माण कार्य पर राशि 4.26 लाख व्यय करना पाया गया।

परन्तु कार्य स्थल पर निर्माण कार्य प्रारंभ करना नहीं पाया गया। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि आवेदकगण द्वारा शासकीय राशि का दुरूपयोग किया गया अतः तेजपाल सिगांड (प्रधान) सरपंच, ग्राम पंचायत तारखेडी तहसील पेटलावद से आहरित राशि रूपये 4.26 लाख की आधी राशि 2.13 लाख और हेमेन्त गरवाल सचिव ग्राम पंचायत तारखेडी तहसील पेटलावद से आहरित राशि की आधी राशि 2.13 लाख की वसूली आदेश जारी किये गए।

यदि अधिरोपित शास्ति आदेश प्राप्ति से 1 सप्ताह में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत झाबुआ को अनिवार्य रूप से जमा करवाई जावे। समायवधि में राशि जमा नहीं करने पर भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 146 एवं 147 तथा मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1992 (1) के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। अनावेदक क्रमंाक 2 द्वारा अवैधानिक तरीके से राशि आहरित करने तथा अनावश्यक रूप से ग्राम पंचायत में अनुपस्थित रहने के लिये उनके विरूद्ध नियामुनसार अनुशात्मक कार्यवाही की जावे।

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