बीमा कंपनियों के अधिकारियों एवं अधिवक्ताओं के मध्य प्री-सिटिंग
आगामी 12 नवंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में आपराधिक शमनीय प्रकरण, व्यवहार वाद के प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा के प्रकरण, धारा 138 नि.ई.एक्ट के प्रकरण, पारिवारिक विवाद के प्रकरण, राजस्व प्रकरण एवं श्रम विवाद के प्रकरण एवं अन्य राजीनामा योग्य प्रकरण के साथ-साथ बैंक, बीएसएनएल, जलकर, सम्पत्ति कर से संबंधित राशि वसूली के विवाद पूर्व प्रकरण (प्री-लिटिगेशन) का निराकरण किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव गीता बृज ने बताया कि उक्त आयोजित नेशनल लोक अदालत की सफलता हेतु जिला न्यायाधीश आलोक कुमार द्वारा दिए गए निर्देशानुसार इस जिले में विभिन्न दावा कंपनियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले दावा प्रकरणों को अधिक से अधिक निराकृत किए जाने हेतु 13 अक्टूबर को प्रथम अपर दावाधिकरण डीआर देवांगन तथा 14 अक्टूबर को तृतीय अपर दावाधिकरण श्रीमती निधि शर्मा तिवारी द्वारा बीमा कंपनियों के अधिकारियों, अधिकृत अधिवक्ताओं एवं दावा प्रकरणों से संबंधित अधिवक्ताओं के मध्य प्री-सिटिंग कर उन्हें आयोजित होने वाले नेशनल लोक अदालत में बीमा कंपनियों से संबंधित प्रकरणों को राजीनामा के माध्यम से निराकृत किए जाने हेतु प्रोत्साहित करने का आग्रह करते हुए उन्हें अधिक से अधिक दावा प्रकरणों को रखे जाकर निराकृत किये जाने हेतु दिशा-निर्देश प्रदान किये गये।