मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना: बिहार की 75 लाख महिलाओं को मिलेगा ₹10,000, स्वरोजगार की नई राह

बिहार सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल की है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत, राज्य की 75 लाख महिलाओं को ₹10,000 की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी, ताकि वे अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें।
🔹 26 सितंबर को इस योजना की शुरुआत होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन माध्यम से पहली किस्त जारी करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मौके पर मुख्य अतिथि होंगे।
🔹 ₹7500 करोड़ की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के ज़रिए महिलाओं तक पहुंचेगी।
🔹 योजना का उद्देश्य है — महिलाओं को खुद का रोजगार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना, जैसे:
सिलाई
खेती
पशुपालन
हस्तशिल्प
छोटा व्यवसाय
🔹 आवेदन की प्रक्रिया को सरल और ऑनलाइन रखा गया है।
🔹 अब तक 1.11 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं ने आवेदन किया है।
🔹 योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ी हों।
🔹 जिन महिलाओं का व्यवसाय सफल होता है, उन्हें आगे चलकर ₹2 लाख तक की अतिरिक्त सहायता दी जा सकती है।
पात्रता की मुख्य बातें:
महिला की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए
आवेदिका या उसके पति इनकम टैक्सपेयर या सरकारी कर्मचारी नहीं होने चाहिए
SHG से जुड़ाव अनिवार्य है
अविवाहित महिलाएं जिनके माता-पिता नहीं हैं, वे भी पात्र
आवेदन कैसे करें?
ग्रामीण क्षेत्र: ग्राम संगठन के माध्यम से आवेदन करें। यदि SHG से नहीं जुड़ी हैं, तो पहले समूह से जुड़ें।
शहरी क्षेत्र: वेबसाइट www.brlps.in पर ऑनलाइन आवेदन करें।


