कर्मचारियों के लिए बड़ा अलर्ट! यूनिफाइड पेंशन स्कीम चुनने का आखिरी मौका 30 नवंबर 2025 तक, जानें पूरी डिटेल

केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला सुना दिया है। वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) अपनाने की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2025 है। यानी अब कर्मचारियों के पास सीमित वक्त बचा है अपने भविष्य की पेंशन को लेकर बड़ा फैसला लेने का।
लंबे समय से पुरानी और नई पेंशन प्रणाली पर जारी बहस के बीच यह घोषणा बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि यह कर्मचारियों को सुरक्षित और स्थिर पेंशन का भरोसा देने वाली योजना है।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) आखिर है क्या?
1 अप्रैल 2025 से लागू हुई UPS, NPS का ही एक सुरक्षित संस्करण है जिसमें बाजार का जोखिम नहीं होता। UPS में 25 साल की सेवा पूर्ण करने वाले कर्मचारियों को अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% गारंटीड पेंशन मिलेगी।
साथ ही ग्रेच्युटी, फैमिली पेंशन और अन्य सुरक्षा लाभ भी पैकेज में शामिल हैं।
UPS क्यों है कर्मचारियों की पहली पसंद?
🔹 गारंटी के साथ सुरक्षित पेंशन — NPS की तरह बाजार का उतार–चढ़ाव नहीं।
🔹 लचीलापन — चाहें तो बाद में NPS में वापसी का विकल्प खुला।
🔹 अतिरिक्त फायदे — बेहतर टैक्स छूट से लेकर इस्तीफा व अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर भी सुरक्षा लाभ।
कैसे करें UPS के लिए आवेदन?
✔ ऑनलाइन — CRA पोर्टल के माध्यम से
✔ ऑफलाइन — नोडल ऑफिस में आवेदन जमा कर
सरकार ने सभी नोडल ऑफिस को समय पर आवेदन निपटाने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं।
क्यों कहा गया है कि यह है “अंतिम मौका”?
वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि 30 नवंबर 2025 के बाद UPS चुनने का रास्ता बंद हो जाएगा। इसलिए कर्मचारियों से अपील की गई है कि वे अपनी वित्तीय सुरक्षा और पेंशन प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए समय रहते निर्णय लें।



