एक ही जगह पढ़ लीजिए क्राइम की सारी खबरें, कहीं और नहीं पढ़ोगे!
1) रायपुर : पैसे की मांग कर युवक को पीटा, जुर्म दर्ज
रायपुर ; पंडरी एचपी गैस ऑफिस के पास दो युवकों ने एक युवक से गाली-गलौज कर मारपीट किया। प्रार्थी की शिकायत पर सिविल लाईन पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी मोहम्मद सिराजुद्दीन पिता मोहम्मद ईमामुद्दीन 33 वर्ष नई बस्ती राजातालाब का रहने वाला है। बताया जाता है कि प्रार्थी कल रात पंडरी एचपी गैस गोदाम के पास खड़ा था तभी आरोपी यासीन अपने दोस्त के साथ आया और प्रार्थी से पैसे की मांग कर डंडा से मारपीट किया। प्रार्थी की शिकायत पर सिविल लाईन पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 294,506,323,327,34 के तहत अपराध दर्ज किया है।
2) रायपुर : पूर्व विवाद के चलते युवक से मारपीट
रायपुर ; छत्तीसगढ़ नगर में दो युवकों ने एक युवक से गाली-गलौज कर मारपीट किए। प्रार्थी की शिकायत पर टिकरापारा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी सुशील वर्मा पिता राधेश्याम वर्मा 38 वर्ष प्रिंस कालोनी लक्ष्मीनगर का रहने वाला है। बताया जाता है कि कल रात प्रार्थी छत्तीसगढ़ नगर के तरफ घुमने निकला था तभी आरोपी प्रतिक बालाधरे व नीतिश ने पूर्व विवाद के चलते प्रार्थी से गाली-गलौज कर मारपीट किए। प्रार्थी की शिकायत पर टिकरापारा थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 294,506,323,34 के तहत अपराध दर्ज किया है।
3) रायपुर : 33 पाव देशी शराब के साथ दो महिला गिरफ्तार
रायपुर,: देवारपारा श्यामनगर में पुलिस ने अवैध रूप से शराब बेचती दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 33 पाव देशी शराब जप्त किया है।
पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कल रात पुलिस को सूचना मिली की देवारपारा में अवैध रूप से शराब बिक रहा है। सूचना पर मौके में पहुंची पुलिस ने आरोपिया मिनी देवार पति मिथलेश देवार 32 वर्ष के घर दबिश देकर 15 पाव देशी शराब जप्त किए है। वहीं पुलिस ने एक अन्य महिला काजल चौहान पति प्रेमचंद 30 वर्ष के घर दबिश देकर 18 पाव देशी शराब जप्त किए है। पुलिस ने दोनों महिलाओं के खिलाफ धारा 34-1 आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की है।
4 ) रायपुर : केटर्स में काम करने वाले दो कर्मचारी टाटा एस वाहन लेकर फरार
रायपुर ; आनंद नगर स्थित नील केटर्स में काम करने वाले दो युवकों ने केटर्स की वाहन को लेकर भाग निकले। प्रार्थी की शिकायत पर तेलीबांधा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अमानत में ख्यानत का मामला दर्ज किया है।
पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी जगत सिंह कोरंगा पिता कुंवर सिंह कोरंगा 38 वर्ष आनंद नगर तेलीबांधा का रहने वाला है। प्रार्थी आनंद नगर स्थित नील केटर्स का मैनेजर है। बताया जाता है कि वही केटर्स में काम करने वाले आरोपी सुनील गवई व महेश ने काम करने के दौरान केटर्स में लगे टाटा एस वाहन क्रमांक सीजी 04 जेडी 6230 को लेकर भाग निकले। जब दोनों आरोपियों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली तो प्रार्थी ने इसकी शिकायत तेलीबांधा थाने में की। मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 408,34 के तहत अपराध दर्ज किया है।
5) रायपुर ; चपरासी के पद पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवक से साढ़े 4 लाख की ठगी
रायपुर ; मंत्रालय में चपरासी के पद पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर दो युवकों ने एक युवक से 4 लाख 50 हजार रूपए की ठगी करने का मामला प्रकाश मेंं आया है। प्रार्थी की शिकायत पर तेलीबांधा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी प्रकाश कुर्रे पिता कमल कुर्रे 26 वर्ष एचपी गैस ऑफिस के पास बागबाहरा जिला महासमुंद का रहने वाला है। बताया जाता है कि ग्राम सेंधा मंदिरहसौद निवासी आरोपी उत्तर सेठ व अमर टंडन ने अपनी ऊंची पहुंच का धौंस बताते हुए प्रार्थी को मंत्रालय में चपरासी के पद नौकरी दिलाने की झांसा दी। जिससे प्रार्थी आरोपियों के झांसे में आ गया और नौकरी के लिए प्रार्थी ने आरोपियों को अलग-अलग किस्त में 4 लाख 50 हजार रूपए दे दिया। जब काफी दिनों तक आरोपियों ने नौकरी नहीं लगवाई तो प्रार्थी ने अपना पैसा वापस मांगा। आरोपियों द्वारा पैसे देने में आनाकानी करने पर प्रार्थी ने इसकी शिकायत तेलीबांधा थाने में की। मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।
6) रायपुर : पार्किंग मेंं खड़ी ट्रक पार
रायपुर ; रावाभाठा ट्रांसपोर्ट नगर पार्किंग नंबर 3 के पास खड़ी ट्रक को अज्ञात चोर ने पार कर दी। प्रार्थी की शिकायत पर खमतराई पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी भोजराम ओझा पिता दशरतराम ओझा 36 वर्ष विवेकानंद नगर लालबाग राजनांदगांव का रहने वाला है। बताया जाता है कि प्रार्थी अपनी ट्रक क्रमांक सीजी 07 एमबी 7600 को रावाभाठा ट्रांसपोर्ट के पार्किंग नंबर 3 के पास खड़ी किया था तभपी 28-29 के दरम्यानी अज्ञात चोर ने पार कर दी। चोरी गए ट्रक की कीमत करीब 6 लाख रूपए के आसपास बताई जा रही है। प्रार्थी की शिकायत पर खमतराई पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।
7 ) कोरबा ; प्रतिबंधित दवाई बिक्री करने वाले पिता-पुत्र को 10-10 वर्ष कारावास
कोरबा ; नशा के रूप में उपयोग की जाने वाली प्रतिबंधित दवाईयों की बिक्री करने वाले पिता-पुत्र को न्यायालय ने 10-10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1-1 लाख रुपए की अर्थदंड की सजा सुनायी है।
जानकारी के अनुसार पुलिस की एक टीम ने 26 जुलाई 2016 को सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के दुर्पा रोड निवासी सुदीप अग्रवाल के मकान सहित कुसमुंडा में अस्पताल के सामने संचालित मेडिकल स्टोर से बड़े पैमाने पर शासन से प्रतिबंधित दवाईयों का जखीरा बरामद किया था। डॉक्टर की पर्ची की अनिवार्यता होने के बावजूद बिना पर्ची लिए महंगे दाम पर ये दवाईयां बेची जा रही थीं। दवा व्यवसायी पिता-पुत्र के कब्जे से तरह-तरह की दवाईयों का जखीरा कोरबा-कुसमुंडा मार्ग पर उस वक्त बरामद किया गया जब व्यवसायी अपने स्कूटी क्रमांक सीजी 12 एजे 8257 में दवाईयां लेकर जा रहा था।
पुलिस की टीम ने दुरपा रोड स्थित निवास से भी छिपाकर रखे गए कार्टूनों में पैक प्रतिबंधित दवाईयां स्पाक्सोप्रोक्सिसिन टेबेलेट, स्पास्फ ोरन टेबलेट, आलमोक्स-5 टेबलेट, नाइट्रोशन-10 के 5 दर्जन से अधिक स्ट्रिप, कफ सिरप साइरेक्स, कोरेक्स, बायोरेक्स के 100-100 एम एल की सैंकड़ों शीशी जब्त की थी। पिता-पुत्र के विरूद्ध कुसमुंडा थाना में धारा 22 एनडीपीएस एक्ट के तहत जुर्म दर्ज कर प्रकरण न्यायालय में पेश किया गया। विचाराधीन इस मामले में विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस प्रवीणकुमार प्रधान ने दोष सिद्ध पाये जाने पर आरोपी पिता-पुत्र को 10-10 वर्ष की कठोर कारावास एवं 1-1 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनायी है। अर्थदंड की राशि भुगतान न करने पर 1-1 वर्ष का अतिरिक्त कारवास भुगतना होगा।
8) कोरबा ; डकैती की योजना बना रहे चार गिरफ्तार
कोरबा ; कैती की योजना बना रहे चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस अधीक्षक मयंक श्रीवास्तव के निर्देशन पर पुलिस चौकी हरदीबाजार स्टाफ एवं क्राइम ब्रांच की सयुंक्त टीम ने कार्रवाई की। आरोपी धरम सिंह राजपूत, मंजीत सिंह, संजय जायसवाल, अब्दुल सलीम को घटना स्थल पर हिरासत में लिया गया, जबकि एक अन्य आरोपी फरार हो गया। आरोपियों से पूछताछ पर एसईसीएल खदान दीपका में हथियार के साथ डकैती डालकर डीजल व कोयला चोरी करने की योजना बनाना स्वीकार किए हैं।
आरोपियों से एक माजदा वाहन सीजी.10 ए ए 7319 एवं लोहे का चाकुनुमा हथियार जब्त किया है। चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
9 ) जगदलपुर : होली पर दोस्त की हत्या, 10 साल की कैद
जगदलपुर : होली की शाम नशे में धुत्त होकर टंगिया से अपने ही दोस्त पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को जिला सत्र न्यायाधीश ओंकार प्रसाद गुप्ता आईपीसी की धारा 304 भाग 1 के तहत दस साल कारावास की सजा सुनाई हैै।
अपर लोक अभियोजक अशोक चौहान ने बताया कि कोण्डागांव सरगीपाल निवासी लखीराम यादव 40 पिता लक्ष्मीनाथ यादव और ड्राइवर बलराम दोनों दोस्त थे। 27 मार्च 2013 को होली के चलते घटना वाले दिन दोनों पूरे दिन साथ ही रहे। शाम होते -होते बलराम यादव अपने दोस्त लखीराम के घर पर ही सो गया। इसी दौरान लखीराम अपने घर आया और घर पर दोस्त को सोता देख मन ही मन में सोचने लगा कि दोस्त ने उसकी पत्नी के साथ गलत हरकत किया होगा। इसके बाद उसने आव देखा ना ताव पास रखे टंगिया से बलराम यादव के गर्दन पर 6-7 वार कर दिया। मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने भादवी की धारा 307 के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया। लेकिन इलाज के दौरान 2 मई 2013 को बलराम यादव की मृत्यु हो गयी। इसके बाद पुलिस ने भादंवि की धारा 302, 307 के तहत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। कोण्डागांव जिले के सत्र न्यायाधीश ओंकार प्रसाद गुप्ता ने प्रकरण का विचारण कर आरोपी को आईपीसी की धारा 304 भाग 1 का आरोपी पाया और 10 साल करावास और 100 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
10) जगदलपुर : नाबलिग से अनाचार, 10 साल का कारावास
जगदलपुर : स्थानीय न्यायालय एफटीसी के पीठासीन जज ने बस्तर चौकी के अंतर्गत नाबलिग के साथ कुकर्म किये जाने के ठोठापारा निवासी आरोपी हरदास राज को दुष्कर्म केे आरोप को सिद्ध पाते हुए 10 साल की सजा से दंडित किया हैैै। वहीं पीडि़ता को मुआवजे क रूप में राशि प्रदान करने के आदेश भी दिए है। अभियोजन के अनुसार गत 30 अप्रैल 2017 को पीडि़ता अपने घर के सामने खेल रही थी। इस दौरान आरोपी वहां पहुंचा और उसे चाकलेट देने का लोभ देकर सूनसान स्थल पर ले गया जहां उससे दुष्कर्म किया।
घटना के बाद आरोपी भाग खड़ा हुआ। बच्ची रोते हुए घर पहुंची। परिजनों के पूछने पर आरोपी के बारे मेें जानकारी दी। इस पर चौकी बस्तर में उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने आरोपी के बारे में जानकारी लेकर प्रकरण दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी के विरूध आईपीसी की धारा 363, 367 व पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर चालान कोर्ट मेें पेश किया। प्रकरण की सुनवाई करते एफटीसी के पीठासीन अधिकारी निरंजन लाल चौहान ने सभी पहलुओं पर विचार कर उक्त आरोपी को नाबलिग से दुष्कर्म का दोषी माना। अदालत ने आरोपी को धारा 367 के तहत 10 वर्ष व जुर्माना तथा पोक्सो एक्ट के तहत सात साल सश्रम कारावास से दंडित करने का निर्णय सुनाया। वहीं अभियुक्त के न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत समय को सजा में समायोजित करने के आदेश दिए। प्रकरण में कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीडि़त प्रतिकार राशि केे तहत मुआवजा प्रदान करने का आदेश भी दिया है। मामले में शासन की ओर से सहायक लोक अभियोजक श्रीमती वरूणा मिश्रा ने पैरवी की।
11) रायगढ़ ; दुरंतो एक्सप्रेस में बगैर टिकट यात्रा कर रहे यात्री ने ऑन ड्यूटी सीटीआई से की मारपीट
रायगढ़ : हावड़ा जा रही दुरंतो एक्सप्रेस में जमकर मारपीट की घटना हुई है। मिली जानकारी के अनुसार दुरंतो में ड्यूटी कर रहे सीटीआई पल्लव बनर्जी, टिकट चेक कर आ रहे थे। इस बीच उनकी मुलाकात ट्रेन में नागपुर से सफर कर रहे एक यात्री से हुई। जो नागपुर रेलवे स्टेशन से बगैर टिकट यात्रा कर रहा था। जब बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर सीटीआई ने यात्री से जुर्माना के साथ टिकट बनवाने की बात कही तो यात्री विवाद पर उतारू हो गया। बात इस कदर बिगड़ गई कि यात्री ने सीटीआई पल्लव के साथ मारपीट शुरू हो गई। जिसमें सीटीआई का हाथ फ्ऱैक्चर होने की बात कही जा रही है। सीटीआई के साथ मारपीट की शिकायत को सहयोगी टीटीई ने बिलासपुर कंट्रोल को दी। कंट्रोल ने ट्रेन को रायगढ़ में रोकने का आदेश दिया। इसके बाद आरपीएफ और जीआरपी की टीम ने आरोपी यात्री को ट्रेन से उतार कर अपने कब्जे में लिया। वहीं घायल सीटीआई को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। इस बीच करीब 15 मिनट तक ट्रेन को रायगढ़ में रोकना पड़ा। मामले की जांच की जा रही है।