छत्तीसगढ़
कार्रवाई : अनुशासनहीनता और लापरवाही पड़ी भारी,दंतेवाड़ा जिले के सहायक खाद्य अधिकारी निलंबित

रायपुर। राज्य शासन की ओर से दंतेवाड़ा जिला के सहायक खाद्य अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मनीष चितले को प्रशासनिक कार्यों में अनुशासनहीनता एवं लापरवाही बरतने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3(1) (तीन) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन की अवधि में निलंबित शासकीय सेवक का मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी दंतेवाड़ा निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।