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पेंड्रा के गिरारी गांव में पत्नी की हत्या का मामला, आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा

रायपुर। पेंड्रा जिले के गिरारी गांव में हुई पत्नी की हत्या के मामले में न्यायालय ने आरोपी पति जमील खान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल ने जमील खान को बीएनएस एक्ट की धारा 103(1) के तहत दोषी ठहराते हुए यह कड़ी सजा दी।

घटना 20 जुलाई 2024 की है जब जमील खान और उसकी पत्नी जुबेदा बेगम अलग रह रहे थे, हालांकि उनका तलाक नहीं हुआ था। जुबेदा अशोक सेन के घर रह रही थी, जहां जमील खान पहुंचा और अपनी पत्नी पर अवैध संबंध का शक जताते हुए चाकू से हमला कर दिया। आसपास के लोगों ने मदद की कोशिश की, लेकिन तब तक जुबेदा की मौत हो चुकी थी।

हत्या के बाद आरोपी फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने उसे अगले दिन गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास के साथ 2000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। यदि अर्थदंड नहीं भरा गया तो तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

इस मामले में शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने पैरवी की।

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