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सरकारी नौकरी पर नहीं आउटसोर्सिंग पर लगी रोक

रायपुर

छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरियों पर भर्ती प्रकिया जारी रहेगी. लेकिन अब आउटसोर्सिंग से पद नहीं भरे जाएंगे. सरकार ने सरकारी विभागों में मन-मर्जी से भरे जाने पदों पर रोक लगा दी है. अब किसी भी पद को भरने से पहले वित्त विभाग से न सिर्फ अनुमति लेनी होगी बल्कि पद की उपयोगिता किस रूप में यह भी बताना होगा. राज्य शासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि लोकसेवा आयोग की ओर से भरे जाने वाले पद और अनुकंपा नियुक्ति को छोड़ शेष पदों पर सिधी भर्तियों के लिए वित्त विभाग की अनुमति अनिवार्य है. यह आदेश आगामी एक वर्ष तक प्रभावशील रहेगा.
22c43dc4 e418 48d7 ac25 e1243581009fइसके साथ ही यह भी आदेश जारी किया गया कि ऐसी केन्द्रीय योजनाएं जिनके अंतर्गत पद स्वीकृत और जिन्हें 2019-20 बजट में समाप्त कर दिया गया. अगर उसके पूर्व सरकार में वित्त विभाग की ओर पद भरने के लिए आदेश जारी किए गये थे और पद नहीं भरे गए हैं तो फिर वित्त विभाग से उसके लिए अनुमति लेना अनिवार्य है. साथ यह भी बताना होगा कि उस पद का औचित्य क्या है और उसका वित्तीय भार कितना आएगा.

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3ef69fbb 1c94 435e 8d8a 85f3a41458c8जाहिर सरकार ने एक तरह से आउटसोर्सिंग पर रोक लगा दी है. सरकार ने तय किया है कि गैर-जरूरी पदों पर विभागों में मन-मर्जी तरीके से नियुक्ति नहीं दी जाएगी. लिहाजा अब किसी पद को भरने से पहले वित्त विभाग की अनुमति अनिवार्य करने के साथ औचित्य बताना भी जरूरी कर दिया गया है.

 

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