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दुर्ग जिले में शादी विवाह के लिए कलेक्टर ने जारी किया नया आदेश

दुर्ग। करोना के नए वेरिएंट के मद्देनजर दुर्ग जिला प्रशासन ने विवाह एवं अंत्येष्टि कार्यक्रमों में व्यक्ति सीमा निर्धारित कर दी है। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। जारी आदेश में कंडिका पांच में संशोधन करते हुए शादी विवाह समारोह में 150 लोगों की अनुमति एवं अंत्येष्टि कार्यक्रम में अधिकतम 50 लोगों की छूट दी गई है। देखे आदेश की कॉपी