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पटवारियों के अंतरजिला स्थानांतरण पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, राज्य शासन को नोटिस जारी कर दो हफ़्तों में मांगा जवाब

राज्य-शासन द्वारा पटवारियों के अंतरजिला स्थानांतरण मामले में आज हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पटवारियों के अंतरजिला स्थानांतरण पर अंतरिम तौर पर रोक लगाते हुए राज्य शासन को नोटिस कर जवाब मांगने की कार्यवाई की गईI

दरअसल राज्य भर में पटवारियों का अंतरजिला स्थानांतरण राज्य सरकार द्वारा किया गया थाI जिनमे राजनांदगांव में पटवारी के पद पर पदस्थ सनद कुमार विश्वास को अवर सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, छ.ग. शासन के आदेश दिनांक 30.09.2022 के द्वारा कलेक्टर, भू-अभिलेख शाखा, जिला राजनंदगांव से कलेक्टर, भू-अभिलेख शाखा, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी में स्थान्तरित कर दिया थाI

anadi sharma advocate
आनादी शर्मा, अधिवक्ता

जिसके विरूद्ध उन्होंने अधिवक्ता अनादि शर्मा के माध्यम से माननीय छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर करीI जिनमे से एक मामले की सुनवाई माननीय जस्टिस पी.पी.साहू जी के एकल बेंच में हुईI अधिवक्ता अनादि शर्मा द्वारा पेश की गई याचिका में कोर्ट को यह बताया गया कि पटवारियों का पद जिला संवर्ग का होने के कारण और छत्तीसगढ़ भू राजव संहिता, 1959 की धारा 104 में जिले के कलेक्टर को पटवारियों की नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त हैI

इसी के साथ उन पटवारियों की वरिष्ठता सूचि जिले के स्तर पर बनती है जिसके कारण यदि उनका अंतरजिला स्थानातरण किया जाता है तो उनकी वरिष्ठता पर भी प्रभाव पड़ेगाI याचिका कि सुनवाई के दौरान उपरोक्त तर्कों और अन्य आधारों को देखते हुए, माननीय हाईकोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर दो हफ़्तों में जवाब माँगा है और अंतरिम तौर पर याचिकाकर्ताओं को जिसमे सनद कुमार विश्वास और अन्य को राहत देते हुए उनके अंतरजिला स्थानांतरण पर रोक लगाई हैI मामले में अगली सुनवाई नवंबर माह के दुसरे हफ्ते में नियत हुई हैI

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