रायपुर : राजधानी में क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर कलेक्टर ने गाइडलाइन जारी कर दी है। कलेक्टर के आदेश के मुताबिक शहर के बार, पब, शॉपिंग मॉल या रेस्टोरेंट्स के बार 12 बजे से रात 11:00 बजे तक खुले रहेंगे। डीजे का इस्तेमाल पूरी तरह से बैन कर दिया गया है ।
जिन्हें नए साल या क्रिसमस का जश्न मनाना है उन्हें दो छोटे साउंड बॉक्स से ही काम चलाना होगा । किसी भी तरह की रैली, सभा या सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं हो सकेगा । थ्री स्टार स्तर के होटल के बार दोपहर 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक खुले रहेंगे ।