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मुस्लिम व्यापारियों से दुर्व्यवहार पर बजरंग दल पदाधिकारियों पर FIR

दुर्ग जिले के देवबलौदा-चरोदा में आयोजित महाशिवरात्रि मेले के दौरान धार्मिक आधार पर विवाद का मामला सामने आया है। मुस्लिम व्यापारियों के साथ कथित दुर्व्यवहार, आपत्तिजनक टिप्पणियां और व्यापार करने से रोकने के आरोप में पुलिस ने कार्रवाई की है।

मोहम्मद इस्माइल की शिकायत पर भिलाई-3 थाना पुलिस ने बजरंग दल के पदाधिकारी प्रदीप सिन्हा सहित कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

बताया गया कि 16 फरवरी को मेले के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने एक मुस्लिम व्यापारी पर पहचान छिपाकर दुकान लगाने का आरोप लगाया। आरोप है कि इसके बाद अन्य मुस्लिम दुकानदारों से भी आधार कार्ड मांगा गया और धार्मिक टिप्पणियां करते हुए उन्हें दुकान बंद करने के लिए कहा गया।

घटना से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें कथित रूप से मेले में मौजूद कुछ लोग धर्म के नाम पर दुकानदारों से बहस करते और दुकानें बंद करवाते नजर आ रहे हैं। शिकायत में यह भी उल्लेख है कि व्यापारियों को मंदिर परिसर में दुकान न लगाने और वहां से चले जाने की चेतावनी दी गई। गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दिए जाने का भी आरोप लगाया गया है।

पुलिस ने 18 फरवरी की देर शाम अपराध क्रमांक 100/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 196, 351(3) और 3(5) में केस दर्ज किया है।

इधर, दुर्ग जिले के विभिन्न समाजों और संगठनों—जैसे भिलाई नगर जामा मस्जिद ट्रस्ट और भीम आर्मी—ने इस घटना का विरोध जताया। उन्होंने संयुक्त रूप से राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर धार्मिक उन्माद फैलाने के प्रयासों पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

मामले की जांच जारी है और पुलिस का कहना है कि तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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