छत्तीसगढ़

चेतावनी के बावजूद पार्टी का आयोजन करने पर आयोजक औऱ होटल संचालक पर FIR

सरगुजा:(Fourth Eye News) कोरोना वायर को लेकर सरकार और पुलिस लगातार चार से ज्यादा लोगों के इकट्ठा न होने, और शादी पार्टियां न करने के निर्देश जारी कर रही है, लेकिन शायद लोग अब भी इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, यही वजह है कि अब छत्तीसगढ़ में पुलिस को सख्ती दिखानी पड़ रही है.
दरअसल कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सामूदायिक दूरी और सेल्फ़ आईसोलेशन के निर्देश के बावजूद होटल मे शादी पार्टी का आयोजन समझाइश के बावजूद करने पर सरगुजा पुलिस ने मेज़बान और हॉटल संचालक के विरुद्ध अपराधिक मामला दर्ज कर लिया है।
पुलिस ने धारा 269,270, 188 और एपेडेमिक एक्ट 1897 का सेक्शन 3 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 51(A) (B) की धाराओं के साथ मेज़बान इरफान सिद्दकी और हॉटल संचालक के के अग्रवाल के ख़िलाफ़ अपराध दर्ज क किया गया है”
साथ ही इस आयोजन में शामिल होने वाले सभी लोगों की सूची बना कर अब उनकी जाँच भी कराई जा रही हैं।

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