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हाईकोर्ट का फैसला: मुनगेली चौक में देवी मूर्ति स्थापना मामला खारिज

रायपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने मुनगेली चौक बिलानी चौक में देवी मूर्ति की स्थापना के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ताओं का दावा था कि सार्वजनिक स्थल पर धार्मिक मूर्ति लगाने से उनके व्यापार को बाधा पहुँचेगी और यह निर्णय अनुचित है।

हालाँकि न्यायालय ने स्पष्ट किया कि स्थानीय शहरी परिषद द्वारा ली गई अनुमति वैध प्रक्रियाओं के अनुसार हुई है और पूजा के उद्देश्य से सार्वजनिक मूर्ति लगाने में किसी नियम का उल्लंघन नहीं होता। अदालत ने कहा कि याचिका पर्याप्त तथ्यों पर आधारित नहीं थी और इसलिए इसे खारिज किया गया।

इस फैसले ने धार्मिक और व्यावसायिक समुदायों के बीच एक नई बहस पैदा कर दी है। कुछ व्यापारियों का कहना है कि इससे उनके दुकानों की पहुँच और व्यापार प्रभावित होगा, जबकि धार्मिक समूहों का मानना है कि यह धार्मिक अधिकार का सम्मान है।

विश्लेषकों का मानना है कि यह मामला आगे जाकर शहरी नियोजन और धार्मिक प्रतीकों के सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित करने के अधिकारों के बीच अधिक व्यापक बहस का कारण बन सकता है।

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