
जगदलपुर : अपने पिता के बड़े भाई पर जादू टोने का आरोप लगाकर उसकी हत्या करने के आरोप में धनोरा थाना क्षेत्र के करमरी निवासी 26 वर्षीय युवक गणेशराम दुग्गा को सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक अशोक चौहान के मुताबिक 28 जनवरी 2016 की शाम 7 बजे के आसपास अपने घर के आंगन में पत्नी रुक्मणी, पुत्र मानूराम, रैनू गावड़े आदि के साथ घर के आंगन में बैठा हुआ था। इसी समय करमरी निवासी गणेश काफी गुस्से में वहां पहुंचा और अपने बड़े पिता पंडीराम को अपने घर बुलाकर ले गया। थोड़ी देर बाद पंडीराम संतोष नामक ग्रामीण के घर के सामने उसे आवाज लगाता चिल्लाने लगा।
आजीवन कारावास की सजा सुनाई है
आवाज सुनकर संतोष की पत्नी वहां आई तो उसने गणेश को छुरी पकड़े देखा और पंडीराम घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। वह डरकर घर की ओर भागी और अपने मामा ससुर को इसकी जानकारी दी। लोगों के जुटने के बाद गणेश वहां छुरी फेंककर भाग गया तब तक पंडीराम की मौत हो चुकी थी। ग्रामीणों ने अपने बयान में यह भी बताया कि गणेश ने अपने बड़े पिता द्वारा उस पर जादू टोना करने की बात कहते उसे जान से मार डालने की बात गांव में कई लोगों से कही थी।
इस मामले में दूसरे दिन पंडीराम के पुत्र मानूराम ने थाने मेें रिपोर्ट दर्ज कराई। इस मामले में सत्र न्यायाधीश ओकारप्रसाद गुप्ता ने आरोपी गणेशराम को भादवि की धारा 302 के अपराध का दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा और 2 सौ रुपए जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना न देने पर 3 माह की सजा और भुगतनी होगी।