22 सितंबर से लागू होंगी नई GST दरें, लेकिन सरकारी गिफ्ट पर सख्त रोक, कर्मचारियों में नाराजगी

22 सितंबर से देश में वस्तु और सेवा कर (GST) की नई दरें लागू हो जाएंगी, जिससे सरकार ने त्योहारों पर जनता के लिए बड़ी राहत देने का दावा किया है। लेकिन वहीं, सरकारी कर्मचारियों के लिए इस बार दिवाली और अन्य त्योहारों पर मिलने वाले गिफ्ट पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में सख्ती दिखाते हुए सरकारी उपहार पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
आर्थिक सलाहकार डॉ. सुमंत्र पाल की सलाह पर लोक उद्यम विभाग (DPE) को पत्र लिखकर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में दीवाली समेत अन्य त्योहारों पर गिफ्ट देने की परंपरा बंद करने को कहा गया है। पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि गिफ्ट से सरकारी खर्च बढ़ता है और देश की अर्थव्यवस्था में संसाधनों का न्यायपूर्ण उपयोग जरूरी है।
इस आदेश से कर्मचारियों में असंतोष है, क्योंकि उनका मानना है कि त्योहारों पर मिलने वाला यह छोटा सा तोहफा उनके मनोबल को बढ़ाता है। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के अध्यक्ष डॉ. मंजीत सिंह पटेल ने भी इसे कर्मचारियों के उत्साह को तोड़ने वाला कदम बताया है।
लोक उद्यम विभाग, जो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की नीतियों और कार्य-प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है, ने आर्थिक सलाहकार के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।