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नए साल में लागू हो सकता है नया श्रम कानून

दिल्ली। नए साल में नए श्रम कानून लागू हो सकते हैं। इससे कर्मचारियों की सैलरी से लेकर उनकी छुट्टियां और काम के घंटे भी बदल जाएंगे। इसमें काम के घंटे आठ की बजाय 12 हो जाएंगे। हालांकि, श्रम मंत्रालय यह भी स्पष्ट कर दिया है कि हफ्ते में 48 घंटे कामकाज का नियम ही लागू रहेगा। इसमें यह सुविधा भी होगी कि जहां आठ घंटे काम कराया जाएगा वहां एक दिन छुट्टी होगी।