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फरार जमातियों पर सरकार सख्त, शरण देने वाले को होगी 10 साल की सजा

नईदिल्ली (Fourth Eye News) देश में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए अब सरकार लगातार सख्ती कर रही है. इसी को लेकर सरका ने तबलीगी जमात से जुड़े संक्रमित जमातियों और उन्हें संरक्षण देने वालों पर पुलिस धारा 304 के खिलाफ मामला दर्ज करेगी ।

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इस धारा के तहत 10 साल तक के कारावास की सजा का प्रावधान है। क्राइम ब्रांच सूत्रों के मुताबिक मरकज से निकले जमातियों के कारण देशभर में तेजी से संक्रमण को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। देश में कोरोना के सबसे बड़े हॉट स्पॉट के रूप में उभरे दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात के मरकज मामले की जांच में जुटी क्राइम ब्रांच अब फरार संक्रमित जमातियों को छापेमारी कर बरामद कर रही है। मरकज से निकले जमाती इधर-उधर चोरी छिप रह रहे हैं।

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ऐसे में वे जहां रह रहे हैं वहां के लोगों में तो कोरोना का खतरा है ही, आसपास के इलाके भी इस जानलेवा बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। इसके बाद भी अपने संक्रमण को और मरकज से आने की बात को ये जमाती छिपा रहे हैं। वहीं, कुछ लोग जानते हुए भी उन्हें करीबी समझकर संरक्षण दे रहे हैं। ऐसी लापरवाही को देखते हुए क्राइम ब्रांच अब धारा 304 के तहत मामला दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करने जा रही है।

दो बार छापेमारी की

क्राइम ब्रांच मरकज में दो बार छापेमारी कर चुकी है। कोरोना संक्रमण का खतरा होने के कारण क्राइम ब्रांच और फॉरेंसिक टीम ने हजमत सूट पहनकर छापेमारी की और वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी कराई। मरकज में रखे दस्तावेज की जांच की गई और मौके से कई दस्तावेजों बरामद भी किए गए। जांच अधिकारियों का कहना है कि अभी पुलिस उन लोगों की सूची तैयार कर रही है, जो 1 से 28 मार्च तक मरकज में ठहरे थे या उनके संपर्क में आए।

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