रायपुर : कोरबा सांसद बंशीलाल महतो को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। सांसद बंशीलाल महतो के विरुद्ध चुनाव लडऩे वाले शंभु प्रसाद शर्मा ने हाईकोर्ट में रिट प्रस्तुत की थी कि चुनाव परिणाम गलत तरीके से प्रभावित किया गया। अतएव परिणाम निरस्त किए जाए। इस याचिका पर जस्टिस गौतम भादुड़ी की बेंच सुनवाई चल रही थी। रिट में आक्षेप लगाए गए थे कि धारा 8 के तहत दस्तावेज जमा नही कराए गए।
महतो को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है
चुनाव आयोग के निर्देशानुसार नामांकन नही भरे गए और विजेता प्रत्याशी के नामांकन के प्रस्तावक लखन लाल देवांगन ने पूरा हस्ताक्षर नही किया। साथ ही शपथ पत्र में ईश्वर के समक्ष अथवा सत्यनिष्ठा की शपथ का उल्लेख होना था पर दोनो का हुआ। यह आपत्तियां तत्कालीन निर्वाचन अधिकारी के समक्ष भी की गई थी जिसे निरस्त कर दिया गया था, जिसके बाद प्रकरण हाईकोर्ट आया।
लखन लाल देवांगन ने पूरा हस्ताक्षर नही किया।
इस मामले में सांसद बंशीलाल महतो और लखनलाल देवांगन के बयान भी हुए। हालांकि हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। सांसद बंशीलाल महतो के वरिष्ठ अधिवक्ता रणबीर सिंह मरहास के अनुसार कोर्ट ने माना कि लगाए गए आक्षेप प्रमाणित नही होते। इस याचिका के खारिज होने से सांसद महतो को बड़ी राहत मिली है।