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रांची : चारा घोटाला के तीसरे मामले में लालू और जगन्नाथ को पांच साल की सजा

 रांची :राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को चारा घोटाले से जुड़े चाईबासा कोषागार गबन मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने लालू यादव पर 10 लाख और जगन्नाथ मिश्रा पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट के इस फैसले से लालू यादव को तगड़ा झटका लगा है।
रांची की जेल में बंद लालू यादव को अब हाई कोर्ट से जमानत लेने में काफी मुश्किल होगी। अदालत ने तत्कालीन मंत्री विद्या प्रसाद प्रसाद को तीन साल की सजा सुनाई है। चारा घोटाले का यह तीसरा मामला है। चाईबासा गबन के इस मामले में कोर्ट ने 56 आरोपियों में से 50 को दोषी ठहराया है।
उधर, लालू यादव को दोषी ठहराए जाने के बाद लालू यादव के बेटे और बिहार के पूर्व डेप्युटी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार का एक-एक आदमी जानता है कि लालू को इस मुकदमे में फंसाया गया है। बीजेपी और नीतीश कुमार लालू को फंसाने में लगे हुए हैं। उन लोगों का बस एक ही टारगेट है कि किस तरह लालूजी को फंसाया जाए। बिहार के विकास के बजाय ये लोग लालू को दबाने में लगे हैं। यहां जनता में बहुत गुस्सा है, लेकिन यह अदालत का फैसला है और हम इसका सम्मान करते हैं। हम लोग हाई कोर्ट में अपील करेंगे।
लालू यादव चारा घोटाले के देवघर कोषागार से जुड़े एक मामले में सजा पाने के बाद रांची के बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं। चाईबासा मामले में बहस दस जनवरी को पूरी हो गई थी। बता दें, 950 करोड़ रुपये के चारा घोटाले से जुड़े चाईबासा कोषागार से 35 करोड़, 62 लाख रुपये फर्जी ढंग से निकाल लिया गया था।
यह निकासी वर्ष 1992 से 1993 के बीच हुई थी। इसमें नेताओं, पशुपालन अधिकारी और आईएएस अधिकारियों की मिलीभगत से 67 जाली आवंटन पत्रों पर 35 करोड़, 62 लाख रुपये निकाल लिए गए थे जबकि मूल आवंटन सात लाख 10 हजार रुपये ही थे। चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित मामले में 12 दिसंबर, 2001 को 76 आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गई थी।
ट्रायल के दौरान ही 14 आरोपियों की मौत हो गई, वहीं तीन आरोपी सरकारी गवाह बन गए। दो आरोपियों ने दोष स्वीकार कर लिया है। मामले कुल 56 आरोपी ट्रायल का सामना कर रहे हैं। इसमें लालू यादव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा सहित छह नेता शामिल हैं। बता दें, सीबीआई कोर्ट ने देवघर के सरकारी कोषागार से 84.53 लाख रुपये की अवैध निकासी के मामले में भी लालू यादव को दोषी करार दिया था ।
इस मामले में अदालत ने लालू प्रसाद यादव को साढ़े तीन साल की सजा और 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। सजा सुनाए जाने के बाद लालू यादव ने ट्वीट कर इसे बीजेपी की साजिश करार दिया था। उन्होंने कहा, मैंने तानाशाही सत्ता का साथ नहीं दिया इसलिए मेरे पीछे जहरीली ताकतों को लगाया गया और मुझे सजा भुगतनी पड़ी।
 

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