जोधपुर : काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर की सत्र अदालत ने अभिनेता सलमान खान को जमानत दे दी है। अब वह जेल से बाहर आ सकेंगे। सेशन कोर्ट के इस आदेश की कॉपी सीजेएम अदालत में भेजी जाएगी, जिसके बाद सलमान की रिहाई का आदेश जोधपुर सेंट्रल जेल को भेजा जाएगा और उन्हें रिहा किया जाएगा। सलमान खान के वकील ने बताया कि सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार जोशी की अदालत ने 50,000 रुपये के निची मुचलके और 25,000 रुपये के दो स्योरिटी बॉन्ड पर उन्हें जमानत दे दी है। वह आज शाम तक ही जेल से बाहर आ सकते हैं। इसके साथ ही उनकी सजा को सस्पेंड कर दिया गया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विश्नोई समाज सत्र न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख कर सकता है।अदालत की सुनवाई के वक्त सलमान खान की बहनें अलवीरा और अर्पिता के अलावा उनके बॉडीगार्ड शेरा भी कोर्ट में मौजूद थे। इससे पहले सेशन अदालत के जज रविंद्र जोशी ने सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाने वाले सीजेएम कोर्ट के जज खत्री से मुलाकात की थी। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने सलमान खान की जमानत का विरोध किया था। सलमान खान के वकील हस्तीमल सारस्वत ने कहा, मौके पर किसी तरह का सबूत घटना से संबंधित नहीं मिला था अदालत की सुनवाई के दौरान परिसर से बाहर आए एक वकील ने कहा कि शुक्रवार की सुनवाई के दौरान फैसला सुरक्षित नहीं रखा गया था।
बल्कि दोनों पक्षों की ओर से दलीलें बाकी थीं, जिन्हें शनिवार को भी जारी रखा गया।
बता दें कि शुक्रवार शाम को राजस्थान सरकार ने 87 जजों का ट्रांसफर कर दिया था। इनमें शुक्रवार को सलमान की बेल अर्जी की सुनवाई करने वाले जज रविंद्र कुमार जोशी भी शामिल हैं। इसके बाद इस पर सस्पेंस बताया जा रहा था कि आखिर उनकी बेल की अर्जी पर सेशन कोर्ट में सुनवाई होगी या नहीं। हालांकि किसी जज के ट्रांसफर के फैसले के अमल में एक सप्ताह से 10 दिन तक का वक्त लगता है। इसलिए रविंद्र कुमार जोशी ने ही बेल की अर्जी पर सुनवाई की।