सहारा रिफंड पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला — निवेशकों को मिलेगी राहत की सांस!

अगर आपका पैसा भी सालों से सहारा की स्कीमों में फंसा हुआ है, तो अब उम्मीद की किरण नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की अर्जी स्वीकार करते हुए SEBI-सहारा फंड से ₹5000 करोड़ अतिरिक्त रिफंड जारी करने का आदेश दिया है। इससे लाखों निवेशकों को सीधा लाभ मिलेगा, जिनकी पूंजी अब तक अधर में लटकी थी।
क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने यह आदेश देते हुए कहा कि:
₹5000 करोड़ SEBI-सहारा एस्क्रो अकाउंट से जारी किए जाएंगे।
यह राशि चार सहकारी समितियों के वास्तविक निवेशकों को दी जाएगी।
रिफंड की निगरानी रजिस्ट्रार और पूर्व जज आर. सुभाष रेड्डी करेंगे।
भुगतान एक सप्ताह में ट्रांसफर किया जाएगा।
रिफंड की डेडलाइन बढ़ी
अब निवेशक 31 दिसंबर 2026 तक अपना पैसा क्लेम कर सकते हैं। पहले यह तारीख दिसंबर 2025 थी।
किन समितियों के निवेशकों को मिलेगा पैसा?
हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड
सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड
सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड
स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड
अब तक की स्थिति
5.43 करोड़ निवेशकों ने ₹1.13 लाख करोड़ का दावा किया है।
2.62 लाख से ज्यादा जमाकर्ताओं को ₹5,053 करोड़ की राशि लौटाई जा चुकी है।
13 लाख से अधिक दावे अभी भी जांच प्रक्रिया में हैं।
अगर अब तक पैसा नहीं मिला तो क्या करें?
CRCS Sahara Refund Portal पर जाएं।
अपना आवेदन दोबारा सबमिट करें।
सभी दस्तावेज़ और बैंक डिटेल्स सही तरीके से भरें।