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नईदिल्ली : राज्य बनाए बाल कल्याण बोर्ड और जुवेनाइल कोर्ट

नई दिल्ली  : सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को बाल कल्याण बोर्ड और जुवेनाइल कोर्ट बनाने का निर्देश दिया है. वेबसाइट इंडिया लीगल के मुताबिक शीर्ष अदालत ने इसे लागू कराने की जिम्मेदारी सभी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को सौंप दी है।
जस्टिस एमबी लोकुर की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा है कि सभी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इस पर खुद से संज्ञान लेकर निर्देश दें ताकि इसे तय समय में लागू कराया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट-2000 को प्रभावी तरीके से लागू कराने की मांग करने वाली एक याचिका पर यह निर्देश दिया है। यह याचिका मानवाधिकार कार्यकर्ता संपूर्ण बेहरुआ ने लगाई है। इस याचिका में कहा गया है कि निचली अदालतों में दूसरे मामले लंबित होने की वजह से जुवेनाइल जस्टिस के मामलों की सुनवाई नहीं हो पाती है, जिससे जुवेनाइन जस्टिस एक्ट-2000 को लागू करने में बाधा आती है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 2015 में सामाजिक कार्यकर्ता संपूर्ण बेहरुआ की ही याचिका पर सभी राज्यों को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बनाने का निर्देश दिया था। इसके अलावा अदालत ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट-2000 को लागू करने में 15 बाधाओं की पहचान करते हुए उन्हें दूर करने की जरूरत बताई थी। इसमें सभी जिलों में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और बाल कल्याण समितियों का गठन और प्रशिक्षण के साथ प्रोबेशन अधिकारियों की नियुक्ति और प्रशिक्षण जैसे कदम शामिल थे।
 

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