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ऑड-ईवन को NGT की मंजूरी; टू-व्हीलर्स, महिलाओं-सरकारी कर्मचारियों को छूट नहीं

नई दिल्ली. पॉल्यूशन को लेकर शनिवार को भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) में सुनवाई हुई। एनजीटी ने दिल्ली सरकार को शर्तों के साथ ऑड-ईवन के लिए मंजूरी दी। इसके तहत सिर्फ इमरजेंसी व्हीकल्स को छोड़कर किसी को राहत नहीं दी गई है। बता दें कि राज्य सरकार ने इस स्कीम को 13 से 17 नवंबर तक लागू करने का फैसला किया था। बता दें कि दिल्ली-एनसीआर में एयर क्वालिटी बदतर हो गई है।
अब ऑड-ईवन में क्या बदल गया है?
– अब इस स्कीम के तहत कई बदलाव किए गए हैं। टू-व्हीलर्स , महिलाओं और सरकारी कर्मचारियों को छूट नहीं मिलेगी।
पहले किसे मिली थी छूट?
– पहले पिछले साल की तरह इस बार भी कुछ खास कंडीशंस में छूट दी गई थी।
– टू व्हीलर, स्कूल बसों, बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे पेरेंट्स, कार चला रही अकेली महिला, कार में 12 साल का बच्चा साथ होने पर, स्टीकर लगी सीएनजी गाड़ियों, इलेक्ट्रिक और इमरजेंसी व्हीकल्स को इसके दायरे से बाहर रखा गया है।
– प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लोकसभा स्पीकर, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा-राज्यसभा में विपक्ष के नेता, एसपीजी सिक्युरिटी वाले VIPs और एम्बेसी की गाड़ियों पर ऑड-ईवन लागू नहीं होगा।
– वहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत किसी भी मंत्री और दिल्ली सरकार की गाड़ियों को छूट नहीं दी गई है।
– पहले पिछले साल की तरह इस बार भी कुछ खास कंडीशंस में छूट दी गई थी।
– टू व्हीलर, स्कूल बसों, बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे पेरेंट्स, कार चला रही अकेली महिला, कार में 12 साल का बच्चा साथ होने पर, स्टीकर लगी सीएनजी गाड़ियों, इलेक्ट्रिक और इमरजेंसी व्हीकल्स को इसके दायरे से बाहर रखा गया है।
– प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लोकसभा स्पीकर, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा-राज्यसभा में विपक्ष के नेता, एसपीजी सिक्युरिटी वाले VIPs और एम्बेसी की गाड़ियों पर ऑड-ईवन लागू नहीं होगा।
– वहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत किसी भी मंत्री और दिल्ली सरकार की गाड़ियों को छूट नहीं दी गई है।
कब से कब तक लागू होगी ये स्कीम?
– 13 से 17 नवंबर तक यह स्कीम लागू होगी।
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