विदेश

इस्लामाबाद : पाकिस्तान में भयानक सडक़ दुर्घटनाओं में 20 की मौत

इस्लामाबाद : पाकिस्तान में अलग-अलग सडक़ दुर्घटनाओं में 20 लोगों की मौत हो गई जबकि दर्जनभर घायल हो गए। एक ताजा घटना में पिंडी भट्टियान में एम2 मोटरवे पर यात्री बस और ट्रेलर की टक्कर में पांच यात्रियों की मौत हो गई जबकि 20 घायल हो गए। मृतकों में दो महिलाएं भी हैं।मोटरवे पुलिस के मुताबिक, जब यह घटना हुई, यात्री बस लाहौर से मानशेहरा जा रही थी। इस घटना के बाद बचाव दल और पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों एवं मृतकों को अस्पताल पहुंचाया।

बस और ट्रेलर की टक्कर में पांच यात्रियों की मौत हो गई जबकि 20 घायल हो गए

अस्पताल सूत्रों के मुताबकि, तीन की हालत गंभीर बनी हुई है। एक अन्य घटना में तेज रफ्तार बस और ट्रैक्टर ट्रॉली टक्कर में छह की मौत हो गई और कई घायल हो गए। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, यह घटना पंजाब जिले के शौकताबाद में हुई। बीती रात हुई एक अन्य सडक़ दुर्घटना उस समय हुई, जब एक जीप 3,000 फीट नीचे खाई में जा गिरी। इसमें नौ यात्रियों की मौत हो गई जबकि छह घायल हो घए। पुलिस सूत्रों का कहना है कि जीप के ब्रेक फेल होने की वजह से यह घटना हुई।

 2) काबुल : काबुल में दोहरे बम धमाके में तीन घायल

काबुल : अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में आज हुए दोहरे बम धमाके में कम से कम तीन लोग घायल हो गए। अधिकारियों के मुताबिक यह बम धमाके किस कारण हुए इसको लेकर कई तरह की परस्पर विरोधी रिपोर्टें सामने आ रही हैं। धमाके वाली जगह मौजूद सुरक्षाकर्मी के अनुसार एक अज्ञात हमलावर ने पुलिस की जांच चौकी पर हथगोला फेंका और वहां से भाग निकला।

काबुल में आज हुए दोहरे बम धमाके में कम से कम तीन लोग घायल हो गए

जबकि स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार यह धमाका दो चुम्बकीय बमों की वजह से हुआ जिसमें तीन लोग घायल हो गए। यह धमाका इस्लामिक तालिबानी आतंकवादियों की ओर से वार्षिक अभियान शुरू करने के मौके पर हुआ है। गौरतलब है कि रविवार को राजधानी काबुल में एक मतदाता पंजीकरण केन्द्र के बाहर हुये आत्मघाती बम धमाके में करीब 60 लोग मारे गये थे।

3) यांगून : म्यांमार में बम हमलावर को 20 साल की कैद

यांगून : म्यांमार में 2016 में दो स्थानों पर बम प्लांट करने के दोषी पाए गए बम हमलावर को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। म्यांमार न्यूज एजेंसी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, जिला अदालत ने दोषी को श्वे को 17 जून 2016 में मायांगोन के ओशन बाजार और उसी साल 25 नवंबर को संसद के परिसर में बम हमलों के आरोप में सजा सुनाई।
रिपोर्ट के मुताबिक, इन घटनाओं में कोई हताहत नहीं हुआ था। को श्वे के एक सहयोगी को 10 साल कारावास की सजा सुनाई गई है जबकि दो को बरी कर दिया गया है।

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