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‘आधार’ जरूरी है या नहीं, सुनवाई आज

सरकारी योजनाओं का फायदा पाने के लिए 'आधार' जरूरी है या नही, .इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ आज सुनवाई करेगी, चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस ए-एम खानविल्कर और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि संविधान बेंच सुनवाई करने के लिए गुरूवार दोपहर दो बजे बैठेगी, 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने आधार से जुड़े सभी मामलों को 5 जजों वाली संविधान बेंच को सौंप दिया था,  आधार को ज़रूरी करने का विरोध कर रहे कई लोगों ने इसे चुनौती दी है, आधार को ज़रूरी करने का विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि ये निजता के अधिकार का उल्लंघन है  आपको बता दें कि सरकार ने बैंक खाते, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड सहित 139 सर्विसेज को आधार से जोड़ने का आदेश दिया है इनके लिए अलग- अलग डेडलाइन तय की गई है, सुप्रीम की संविधान पीठ फैसला करेगी कि आधार को ज़रूरी किया जाए या नहीं।

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