कातिल पत्नी को उम्रकैद
कोरबा : 23 दिसम्बर परिवार वालों के विरोध पर एक ग्रामीण ने अपनी दूसरी पत्नी को घर पर नहीं रखा। इससे आक्रोशित होकर दूसरी पत्नी ने उसकी हत्या कर दी। मामले में कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
उरगा थाना अंतर्गत ग्राम देवरमाल निवासी बेवा कौशिल्या बाई पाटले 32 का संबंध मंगलसाय से था। जिसकी पहले से पत्नी व 4 बच्चे हैं। 28 जून 2016 को मंगलसाय कौशिल्या को अपनी दूसरी पत्नी बनाकर घर ले गया। साथ में कौशिल्या की बेटी मानसी भी थी। इसके बाद मंगलसाय के परिवार के लोगों ने उसे कौशिल्या को घर में रखने से मना किया। कुछ दिनों बाद मंगलसाय ने उसे वापस भेज दिया। हालांकि वह कौशिल्या से रिश्ता रखा हुआ था। लेकिन कौशिल्या बाई आक्रोशित थी। 3 सितंबर को मंगलसाय नहाने के लिए नहर जाने की बात कहकर निकला। लेकिन वह कौशिल्या के पास पहुंचा। जहां से वे दोनों नहर की ओर चले गए। रास्ते में उनके बीच रिश्ते को लेकर बातचीत होने लगा। कौशिल्या उसे बहाने से कटबितला के एक खेत में ले गई। जहां कौशिल्या ने परसा पेड़ से मंगलसाय के सिर को ठोकते हुए उसकी हत्या कर दी थी। मामले में पुलिस ने हत्या का जुर्म दर्ज किया था। आरोपिया कौशिल्या की गिरफ्तारी कर ली गई थी। वह इस मामले में 6 सितंबर 2016 से अब तक जेल में निरूद्ध है। इस मामले की सुनवाई कोर्ट मेें चल रही थी। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश हिमांशु जैन के न्यायालय में सुनवाई पूरी हुई, जहां आरोपिया के खिलाफ दोष सिद्ध हो गया।