महिला आयोग ने बेटी को संपत्ति में दिलाया हक,11.60 लाख रुपए के साथ मिला 5 तोला सोना

रायपुर। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने मंगलवार को शास्त्री चौक राज्य महिला आयोग कार्यालय में महिलाओं से संबंधित शिकायतों के निराकरण के लिए सुनवाई की। सुनवाई में प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों के मध्य नोटरी की ओर से निष्पादित सहमति पत्र की मूल प्रति आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
दोनों पक्षों के मध्य हुए समझौता की इस सहमति पत्र में आवेदिका ने अनावेदक से मिलने वाले 11 लाख रूपये का चेक, 60 हजार रुपए नगद और 50 ग्राम स्वर्ण आभूषण लेकर आपसी राजीनामा के तहत पुश्तैनी सम्पत्ति में अपना सम्पूर्ण हक मानकर लेना आवेदिका ने स्वीकार किया है।
प्रकरण में आवेदिका ने अपनी मर्जी से विवाह किया था। उस दौरान परिवार में सम्मिलित नहीं होने के कारण उसे सम्पत्ति में हक नहीं दिया गया था। बाद में आवेदिका के पिता ने आवेदिका को हक देने की बात कही थीं। इसी से संबंधित आवेदन आयोग में प्रस्तुत किया गया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग की ओर से दी गई समझाइश को स्वीकार किया। एकमुश्त 11 लाख रुपए का 4 चेक और 60 हजार रुपए नगद व 50 ग्राम सोने के एवज में आवेदिका अपने पिता के संयुक्त परिवार की सम्पत्ति में अपना समस्त हिस्सा और हक त्याग करने के लिए इसी शर्त पर राजी हुई।
आवेदिका और उसकी संतान भविष्य में किसी भी तरह से अपने पिता की सम्पत्ति में हक दावा नहीं करने की सहमति प्रदान की है। इस तरह प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया। आज जनसुनवाई में 5 प्रकरण में सभी पक्षकार उपस्थित हुए। 3 प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया। शेष अन्य प्रकरण को आगामी सुनवाई में रखा गया।