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रायगढ़ ; बिजली मिटर लगाने के नाम पर 23 हजार की धोखाघडी़ हुई दो साल की कठोर कैद

रायगढ़,   ; नकली बिजली ठेकेदार बन कर लोगों से बिजली मीटर लगाने के नाम रकम वसूली कर धोखाघडी़ करने के आरोप में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट पुष्पलता मारकण्डे ने प्रशांत पंडा को दो साल की सश्रम  कारावास व  500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया आरोपी ने ग्राम गोरखा में चद्रशेखर देवागंन व रेशमलाल अशोक महतो राजू चौहान से बिजली मिटर लगाने के नाम पर लगभग  23 हजार रुपये वसूले ओर उन्हें बिजली विभाग का नकली सील ठप्पा लगा कर डिमांड नोट दे दिया जबकी रकम बिजली विभाग में जमा ही नहीं कराई गयी जिसकी शिकायत कोतरा रोड़ थाने में दर्ज होने पर मामला अदालत में पेश किया गया जिसमें भा.द.वि. की धारा 420 धोखाघडी़ का अपराध सिध्द पाया गया और विद्वान न्यायाधीश ने दो साल का सश्रम करावास व 500 रुपये के अर्थदंड से उसे दंडित किया मामले में अभियोजन की ओर से  जिला अभियोजन अधिकारी वेदप्रकाश पटेल ने पैरवी की ।
 

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