बेमेतरा : फसल अवशेष को जलाने से उत्पन्न होने वाले वायु प्रदूषण के खतरे के दृष्टिगत नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (कोर्ट) ने आदेश जारी किए है। जिसके अनुसार फसल अवशेष को खेत में जलाने पर दंड का प्रावधान किया गया है। कलेक्टर श्री महादेव कावरे ने किसानों से अपील की है कि वे अपने खेत में फसल के अवशेष न जलाएं। फसल अवशेष जलाने से मृदा का तापमान बढ़ जाता है, जिससे मृदा की संरचना बिगड़ जाती है। जीवाष्म पदार्थ की मात्रा कम हो जाने से मृदा की उत्पादकता कम होने का खतरा होता है।
वे अपने खेत में फसल के अवशेष न जलाएं
फसल अवशेष जलाने से उस पर आश्रित मित्र कीट मर जाते है। जिससे मित्र कीट और शत्रु कीट का अनुपात बिगड़ जाता है, फलस्वरूप पौधों को कीट प्रकोप से बचाने के लिए मजबूरन महंगे तथा जहरीले कीटनाशकों का इस्तेमाल करना पड़ता है जिसका दुष्प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर देखा जा रहा है।
जहरीले कीटनाशकों का इस्तेमाल करना पड़ता है
फसल अवशेष को एकत्र कर पशुचारे के रूप में उपयोग हेतु विक्रय भी किया जा सकता है। इसके अलावा फसल अवशेष का उपयोग नाडेप, वर्मीखाद जैसी कार्बनिक खाद बनाने में भी किया जा सकता है। कलेक्टर श्री कावरे ने जिले के किसानों को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा जारी आदेश का गंभीरता से पालन सुनिश्चित करने की अपील लोगों से की है।
बेमेतरा : सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही करने के निर्देश
बेमेतरा : कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री महादेव कावरे ने पुलिस अधीक्षक, सी.ई.ओ. जिला पंचायत, जिले के चारों एस.डी.एम., मुख्य नगर पालिका अधिकारी बेमेतरा, नगर पंचायत साजा, देवकर, थानखम्हरिया, परपोड़ी, बेरला, मारो, नवागढ़ को एक पत्र जारी कर सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही करने के निर्देश दिए है।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री महादेव कावरे
जारी पत्र में कहा गया है कि प्राय: देखने में आया है कि शासकीय भवनों में बिना अनुमति के विज्ञापन, नारे आदि लिखे गए है जो सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के विरूद्ध है। अतएव प्रारंभिक स्तर पर ऐसे समस्त विज्ञापनों को हटाया जाये। दोबारा विज्ञापन शासकीय भवनों पर लिखे जाते है तो उस पर सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
बेमेतरा : लू से बचाव के लिए कंट्रोल रूम स्थापित
बेमेतरा : राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग रायपुर के निर्देश पर भीषण गर्मी में लू को ध्यान में रखते हुए लू से बचाव एवं सहायता हेतु संयुक्त जिला कार्यालय भवन बेमेतरा के कमरा नंबर – 04 में कंट्रोल रूम (नियंत्रण कक्ष) स्थापित किया गया है। जिसका दूरभाष क्रमांक – 07824-222103 है। जिसका संचालन 24 घंटे होगा। कलेक्टर श्री एम.डी. कावरे द्वारा जारी आदेश के अनुसार नियंत्रण कक्ष के प्रभारी अधिकारी डिप्टी कलेक्टर श्रीमती इंदिरा देवहारी को बनाया गया है। सहायक प्रभारी अधिकारी का दायित्व अधीक्षक श्री आर.के. धिरहे को सौंपा गया है। इसके अलावा सहायक अधीक्षक श्री अमर सिंह धीवर की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा तीन पालियों में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।
अधिकारी डिप्टी कलेक्टर श्रीमती इंदिरा देवहारी
उनमें नगर पालिका परिषद् बेमेतरा के सहायक ग्रेड -02 श्री राजेश कुमार बंजारे की ड्यूटी दोपहर 2.30 बजे से रात्रि 10 बजे तक, सहायक भूमि संरक्षण विभाग बेमेतरा के सहायक गे्रड – 03 श्री आर.एस. जंघेल की ड्यूटी प्रात: 7 बजे से दोपहर 2.30 बजे, कृषि विभाग बेमेतरा के सहायक गे्रड -03 कमलेश कामड़े की ड्यूटी रात्रि 10 बजे से प्रात: 7 बजे तक लगाई गई है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अग्नि जनित घटनाओं के संबंध में भी इसी दूरभाष से सूचित किया जाये।