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रतनपुर : अवैध शराब बेचने वाले दो ढाबा संचालक गिरफ्तार

रतनपुर :  रतनपुर बेलतरा मार्ग के रोड किनारे पर पुलिस दो अलग अलग स्थानों पर ग्राहक बनकर अवैध शराब बेचने वाले दों ढाबा संचालकों को गिरफ्तार किया है।वही दोनों आरोपियों को आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई कर जेल भेज दिया है। इस कार्रवाई में पुलिस को अलग अलग ब्रांड के शराब मिले हैं। इसके अलावा दोनों स्थानों पर से बिक्री की रकम जब्त की हैं।

इस संबंध में रतनपुर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बताया जाता है कि बिलासपुर एस पी के दिशा निर्देश पर रतनपुर थाना क्षेत्रांतर्गत रतनपुर कोरबा मार्ग के मेन रोड किनारे दो अलग अलग ढाबों से अलग-अलग ब्रांड की शराब बरामद किया गया है। पुलिस को जानकारी मिल रही थी कि सचिन ढाबा बेलतरा और ठाकुर ढावा रैनपुर में रोजाना अवैध शराब की बिक्री होती है। जहां पर अधिकांश वाहन चालक शराब खरीदने आते हैं। सचिन कश्यप के खिलाफ रतनपुर पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया जहां से लक्ष्मीनारायण के साथ उसे 12 जून को सेन्ट्रल जेल भेज दिया है।

2 ) रायपुर : अंग्रेजी शराब दुकान से स्कैनर पार

रायपुर : खमतराई थाना क्षेत्र के भनपुरी स्थित अंग्रेजी शराब दुकान से किसी अज्ञात चोर ने स्केनर पार कर दिया। मामले में पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण जांच में लिया है।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि प्रार्थी अवधेश कुमार पिता सूजन प्रसाद 27 वर्ष निवासी बंजारी नगर रावाभाठा खमतराई ने शिकायत दर्ज कराया कि भनपुरी स्थित अंग्रेजी शराब दुकान में घटना दिनांक 11 जून को किसी अज्ञात चोर ने प्रवेश कर दुकान में रखा स्केनर की करीब 44990 रूपए पार कर दिया। प्रार्थी की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर प्रकरण जांच में लिया है।

3 ) रायपुर :  कालेज के अंदर से कर्मचारी का मोबाइल फोन पार

रायपुर : कबीरनगर थाना क्षेत्र के रूंगटा कालेज के स्टोर रूम से किसी अज्ञात चोर ने एक कर्मी का मोबाइल फोन पार कर दिया।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि प्रार्थी हरेंद्र कुमार रजक पिता विजय रजक 19 वर्ष निवासी इंद्रानगर हथखोज

भिलाई दुर्ग ने शिकायत दर्ज कराया कि कल दोपहर 12 बजे से 2 बजे के मध्य अटारी स्थित रूंगटा कालेज स्टोर रूम से किसी अज्ञात आरोपी ने प्रार्थी के बैग में रखा 1 नग सेमसंग कम्पनी का मोबाइल फोन कीमती करीब 13000 रूपए चोरी कर लिया। प्रार्थी की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध दर्ज कर प्रकरण जांच में लिया है।

 4 )  रायपुर : क्रेडिट कार्ड वेरिफिकेशन के नाम पर अधेड़ के खाते से 61 हजार पार

रायपुर : क्रेडिट कार्ड वेरीफिकेशन करने के नाम पर अज्ञात फोनकर्ता ने एक अधेड़ के खाते से करीब 61 हजार रूपए पार कर दिया। प्रार्थी की शिकायत पर कबीरनगर थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ जुर्म दर्ज कर प्रकरण जांच में लिया है।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि प्रार्थी मोह.युसूफ खान पिता स्व.सफी मोह. 54 वर्ष निवासी एलआईजी 138 फेस 2 कबीरनगर ने शिकायत दर्ज कराया कि घटना दिनांक 11 जून को आरोपी मोबाइल फोन क्रमांक 72589-86989 के धारक दीपक वर्मा ने प्रार्थी को फोन कर स्वयं को एसबीआई बैंक रामसागरपारा से होना कहकर प्रार्थी के क्रेडिट कार्ड का वेरिफिकेशन करने के नाम पर बैंक खाता एवं एटीएम नंबर पूछा।

इसके बाद प्रार्थी के मोबाइल पर आए ओटीपी नंबर की जानकारी ले ली। इसके बाद प्रार्थी के मोबाइल पर लगातार तीन बार राशि निकाले जाने की सूचना मिली। तीन बार में प्रार्थी के खाते से 60585 रूपए पार हो गया। स्वयं को ठगा महसूस कर प्रार्थी ने मामले की शिकायत दर्ज कराई है।

5 ) रायपुर : खुलेआम शराबखोरी, 4 युवक गिरफ्तार

रायपुर : सार्वजनिक स्थलों पर बैठकर खुलेआम शराबखोरी करने वाले चार लोगों को बीती रात पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ धारा 36-च आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पंडरी थाना पुलिस सूत्रों ने बताया कि क्षेत्र में जांच के दौरान आरोपी साहिद अहमद पिता सकिल अहमद 24 वर्ष निवासी अमन नगर मोवा पण्डरी को विधान सभा रोड मोवा में आम जगह पर बैठकर शराब पीते पाए जाने पर गिरफ्तार किया गया है।

इसी तरह सिविल लाईन थाना पुलिस ने जांच के दौरान आरोपी धनेश्वर साहु पिता छोटेलाल साहु 32 वर्ष निवासी भाठागांव पुरानी बस्ती व अन्य एक आरोपी को कटोरातालाब कवर्धा बाड़ा पास, आरोपी राजु जगत पिता शंकर जगत 20 वर्ष निवासी राजेंद्रनगर को राजेंद्रनगर रिंग रोड ओव्हर बृज के पास खुलेआम शराबखोरी करते पाए जाने पर गिरफ्तार किया गया है।

6 ) रायपुर : उधारी-ब्याज वसूलने फोन पर धमकी, अपराध दर्ज

रायपुर : उधारी रकम की वापसी तथा ब्याज राशि नहीं देने से नाराज एक युवक द्वारा विवाहिता को फोन पर धमकी देने का मामला प्रकाश में आया है। मामले में पुरानीबस्ती थाना पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ धमकी-चमकी का मामला दर्ज किया है।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि प्रार्थीया श्रीमति खुशबु मिश्रा पति स्व.रंजीत सिंह 30 वर्ष निवासी वुड आईलैण्ड कालोनी अमलेश्वर दुर्ग ने शिकायत दर्ज कराई

कि प्रार्थीया ने आरोपी रोहित सिंह तोमन पिता स्व.ओमप्रकाश तोमन 23 वर्ष निवासी सांई वीला भाठागांव पुरानी बस्ती से 8 लाख रूपए उधारी में लिया था। इस राशि का ब्याज पटा नहीं पाने पर आरोपी रोहित सिंह तोमन प्रार्थीया को फोन पर धमकी-चमकी देता था। प्रार्थीया की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण जांच में लिया है।

7 ) रायपुर : सट्टा-पट्टी लिखते दो युवक गिरफ्तार

रायपुर : ब्रम्हपुरी के गांधी मैदान में बैठकर खुलेआम सट्टा-पट्टी लिखने वाले दो युवकों को पुरानीबस्ती थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से सट्टा-पट्टी सहित नगदी 2990 रूपए जब्त किया गया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में आरोपी जय कुमार डोंगरे पिता स्व.सुखराम डोंगरे 40 वर्ष निवासी नेहरूनगर कोतवाली रायपुर एवं देवराज सोना पिता भोई बंदर सोना उम्र 30 साल निवासी कैलाशपुरी दुलारी नगर कोतवाली शामिल हैं। दोनों आरोपी कल शाम 6 बजे के आसपास ब्रम्हपुरी गांधी मैदान में बैठकर खुलेआम सट्टा पट्टी लिख रहे थे। आरोपियों के कब्जे से नगदी 2990 रूपए जब्त करते हुए जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया है।

8 ) रायपुर : रोहणीपुरम में दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट

रायपुर : पुरानी रंजिश के चलते कल रात रोहणीपुरम में दो युवकों के बीच जमकर मारपीट हो गई। दोनों पक्षों ने मामले की शिकायत डीडी नगर थाना पहुंचकर दर्ज कराई है। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत दर्ज कर प्रकरण जांच में लिया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि प्रथम पक्ष के प्रार्थी अमन दुबे पिता सुभाष दुबे 22 वर्ष निवासी बचपन अस्पताल के पास रायपुरा ने शिकायत दर्ज कराया कि रोहिणीपुरम तालाब के पास आरोपी चंदन बारीक एवं विकाश पाण्डे ने प्रार्थी को पुरानी रंजीश के चलते गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर डण्डा से मारकर चोट पहुंचाया है।

वहीं दूसरे पक्ष के प्रार्थी विकाश पाण्डे पिता विनोद पाण्डे 22 वर्ष निवासी गोल चौक के पास फेस 2 कबीरनगर ने आरोपी अमन दुबे पिता सुभाष दुबे उम्र 22 साल निवासी बचपन अस्पताल के पास रायपुरा के खिलाफ पुरानी रंजीश के चलते गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर डण्डा से मारकर चोट पहुंचाने की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत दर्ज कर प्रकरण जांच में लिया है।

9 ) रायपुर : पुत्र के साथ मिलकर सगे पिता की पिटाई

रायपुर : आपसी विवाद के चलते अपने पुत्र के साथ मिलकर सगे पिता की पिटाई करने वाले आरोपी पिता-पुत्र के खिलाफ कबीरनगर थाना पुलिस ने अपराध दर्ज किया है।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि प्रार्थी सुंदर सोना पिता कमल सोना 40 वर्ष निवासी ब्लाक ई 2/19 वाल्म्किीनगर कबीरनगर ने शिकायत दर्ज कराया कि कल रात 11 बजे के आसपास प्रार्थी के पुत्र गोलू व उसके नाती अमर ने घरेलू विवाद के चलते प्रार्थी से विवाद करते हुए मारपीट की तथा हाथ में पहने कड़े से मारकर सिर में चोट पहुंचाया तथा जान से मारने की धमकी दी। प्रार्थी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ जुर्म दर्ज कर प्रकरण जांच में लिया है।

10 ) महासमुंद : जमीन विवाद पर मारपीट

महासमुंद :  सरायपाली थाना क्षेत्र के ग्राम दुलारपाली डिपापारा में सुखसागर सिदार को गांव के ही भैंसराज गोड़ ने जमीन विवाद के चलते मारपीट कर चोंट पहुंचाई। पुलिस ने भैंसराज के खिलाफ धारा 294, 323 के तहत अपराध दर्ज किया है।

11 ) धमतरी : अवैध संबंध के चलते देवर ने भाभी को उतारा मौत के घाट

धमतरी :  जिले के सिरसिदा गांव में आदिवासी महिला की हत्या के मामले में एक नया मोड़ सामने निकलकर आया है। महिला का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका देवर ही निकला है. पुलिस ने आरोपी देवर को गिरफ्तार कर लिया है. नगरी थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की है।
बताया जा रहा है कि अवैध संबंधों के चलते देवर ने अपने भाभी की हत्या की थी. आरोपी का नाम राजकुमार ध्रुव है. आरोपी अपने भाभी की हत्या कर बालका नदी में फेंक दिया था. जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई थी. जांच के दौरान देवर फरार था जिसके बाद पुलिस का शक उसके उपर पड़ा. पूछताछ की गई

तो उसने अपना जुर्म कबूल लिया. बताया जा रहा है कि 17 मई को आरोपी सुबह 11 बजे के करीब अपने भाभी यानी मृतका जागेश्वरी के साथ अपने नए मकान में जमकर शराब पी. बाद में महिला द्वारा दोनों के पुराने संबंधों को जगजाहिर करने की बात दोहराने पर आरोपी आगबगुला हो गया और गुस्से में आकर उनकी हत्या कर दी. फिलहाल पुलिस ने आरोपी देवर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

11 ) महासमुंद ; महिला से छेड़छाड़, जुर्म दर्ज

महासमुंद : पिथौरा थाना क्षेत्र के ग्राम सुखीपाली निवासी एक 34 वर्षीया महिला के साथ गांव के ही एक युवक ने छेड़छाड़ की कोशिश की। पुलिस ने महिला की रिपोर्ट पर चुड़ामणि प्रधान के खिलाफ धारा 354 के तहत अपराध दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक घटना 10 जून की सुबह 7 बजे की बताई गई है।

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