CG : अब गरीब सवर्णों को भी मिलेगा संपत्ति व आय प्रमाणपत्र
रायपुर
छत्तीसगढ़ के सवर्ण बेरोजगार युवा और छात्रों को अब आय व संपत्ति का प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। राज्य सरकार ने प्रमाणपत्र जारी करने के लिए समक्ष प्राधिकारी नियुक्त कर दिए हैं। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और तहसीलदारों को समक्ष अधिकारी बनाया गया है।
केंद्र सरकार की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए प्रमाणपत्र का उपयोग किया जा सकेगा। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि राज्य में गरीब सवर्णों को आरक्षण कब से मिलेगा? आचार संहिता लगने से पहले राज्य सरकार ने आरक्षण का कोटा निर्धारित करने के लिए कमेटी गठित की है। यह कमेटी सवर्ण आरक्षण के साथ ही एससी और ओबीसी आरक्षण का कोटा भी निर्धारित करेगी। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही यहां सवर्ण आरक्षण पर फैसला होगा।
केंद्र सरकार ने 19 जनवरी को लोक पदों व सेवाओं और शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10 फीसद आरक्षण देने का प्रावधान किया था। इसके लिए 31 जनवरी को सभी राज्यों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। गरीब सवर्ण का निर्धारण करने के लिए केंद्र सरकार ने आय व संपत्तियों के संबंध में मापदंड तय कर दिया है। उसी के आधार पर पात्र लोग प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकेंगे।
केंद्र सरकार के दिशा-निर्देश के आधार पर राज्यपाल ने प्रमाणपत्र जारी करने का आदेश दिया है। उस आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव मनोज पिंगुआ ने सरकार के सभी विभाग के अध्यक्षों, संभागीय आयुक्तों, कलेक्टरों और जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में सूचना दे दी है।