छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ शासन ने कर्मचारियों के लिए लागू नई योजना में किया संशोधन,राजपत्र में प्रकाशित,अधिसूचना जारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने पेंशन योग्य स्थापना में नियुक्त समस्त कर्मचारियों के लिए एक नई परिभाषित अंशदान आधारित योजना लागू की है। इस योजना में संशोधन किया गया है। इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। इसके मुताबिक प्रत्येक कर्मचारी अंशदायी पेंशन योजना में अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत के समान मासिक अंशदान करेगा। राज्य शासन का मासिक अंशदान कर्मचारी के वेतन और महंगाई भत्ते का 14 प्रतिशत होगा। यह संशोधन 1 अप्रैल से प्रभावशील होगा।

IMG 20220205 WA0057

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button