कोरोना वायरस: दिल्ली, मुंबई, पुणे में मास्क पहनना अनिवार्य हुआ

नई दिल्‍ली (FourthEyeNews), तमाम कोशिशों के बाद भी देश में कोरोना वायरस का फैलना तेजी से जारी है, कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों को देखते हुए राज्‍य सरकारों ने और भी कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. इसको सख्ती से पालन भी करवाया जा रहा है.

उत्‍तर प्रदेश सरकार ने सूबे के 15 जिलों में चिन्‍हित 104 क्षेत्रों को फिलहाल 14 अप्रैल तक के लिए सील कर दिया है । इस दौरान कर्फ्यू जैसे प्रतिबंध लागू रहेंगे । दिल्‍ली सरकार ने भी राष्ट्रीय राजधानी में घर से बाहर निकलने पर लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है । इसके साथ ही महाराष्‍ट्र सरकार ने मुंबई, ठाणे और पुणे में सभी लोगों के लिए घर से बाहर निकलने पर मास्‍क पहनना अनिवार्य कर दिया है।

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देश के बाकी हिस्‍सों की बात करें तो जम्मू-कश्मीर सरकार के सचिवालय में मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। यही नहीं केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह जिले में भी मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। ओडिशा और चंडीगढ़ के किसी भी सरकारी कार्यालय में प्रवेश करते समय मास्क पहनना भी अनिवार्य है।

घर से बाहर निकलने पर मास्‍क पहनने की अनिवार्यता के साथ ही यह बताया गया है कि मास्‍क कैसा होना चाहिए। उत्‍तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि लोग बाजार से मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्‍क का इस्‍तेमाल कर सकते हैं।

आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि ऐसा मास्‍क नहीं हो तो किसी भी साफ कपड़े का खुद का बनाया हुआ तीन परतों वाला फेस कवर भी काम में लाया जा सकता है। इस फेस कवर को साबुन से धुलकर दोबारा काम में लाया जा सकता है।

फेस कवर नहीं होने की स्थिति में गमछा, रूमाल या दुपट्टा आदि का इस्‍तेमाल फेस कवर के तौर पर किया जा सकता है। दोबारा प्रयोग किया हुआ गमछा साबुन से धुला हुआ होना चाहिए। कई अध्‍ययनों में पाया गया है कि घर में तैयार किया गया मास्क भी कोरोना से बचाव में बड़ा कारगर हो सकता है।

4rtheye web Desk
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