धमतरी : छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग विभाग धमतरी में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन और सशक्त महिला ग्रामीण रोजगार योजना के तहत् इच्छुकों से आवेदन मंगाए गए हैं। सहायक संचालक, ग्रामोद्योग ने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत् सभी वर्ग के ऐसे आवेदक जो स्वयं का उद्योग अथवा सेवा स्थापित करना चाहते हैं, वे वेबसाईट पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।
ग्रामीण रोजगार योजना के तहत् इच्छुकों से आवेदन मंगाए गए हैं
उन्होंने बताया कि यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए है। योजना के तहत् विनिर्माण उद्यम के लिए अधिकतम परियोजना लागत 25 लाख रूपए एवं सेवा परियोजना लागत का 10 लाख रूपए तक का ऋण राशि स्वीकृत किया जाएगा। इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के आवेदकों के लिए 35 प्रतिशत और सामान्य वर्ग के लिए 25 प्रतिशत छूट की पात्रता है।
10 लाख रूपए तक का ऋण राशि स्वीकृत किया जाएगा
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत् आवेदक के स्वयं के सेवा (ऋण की अधिकतम सीमा एक लाख रूपए) और उद्योग स्थापना के लिए (ऋण की अधिकतम सीमा तीन लाख रूपए) तय किया गया है। इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के आवेदकों के लिए छूट की पात्रता 35 प्रतिशत है।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना
इस योजना का लाभ लेने के लिए आठवीं पास, 18 से 45 वर्ष तक की आयु वर्ग के छत्तीसगढ़ का मूल निवासी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आवेदक को सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित जाति, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड सहित दो रंगीन फोटो प्रस्तुत करना होगा। साथ ही तीन लाख रूपए के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी आवेदक को प्रस्तुत करनी होगी।
18 से 45 वर्ष तक की आयु वर्ग के छत्तीसगढ़ का मूल निवासी आवेदन कर सकते हैं
इसी तरह सशक्त महिला ग्रामीण रोजगार योजना के तहत् अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग और सामान्य वर्ग की विधवा/परित्यक्ता/अविवाहित महिलाओं के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन योजनाओं के संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला पंचायत स्थित सहायक संचालक ग्रामोद्योग के कार्यालय अथवा मोबाईल नंबर 74404-08724, 87709-15950 पर सम्पर्क किया जा सकता है।