छत्तीसगढ़ के चयनित शिक्षकों के लिए खुशखबरी: 2300 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ, हाई कोर्ट से नियुक्ति आदेश जारी करने लगी रोक हटी

बिलासपुर। बिलासपुर हाईकोर्ट ने विगत 1 शिक्षक भर्ती पर लगी रोक को हटा दिया है। लिहाजा 2300 शिक्षकों की नियुक्ति आदेश जारी होने का रास्ता साफ हो गया है। स्टे हटा देने के बाद अब किसी भी दिन नियुक्ति आदेश जारी हो जाएंगे। व्यापम द्वारा शिक्षक सहायक शिक्षक 9 मार्च 19 विज्ञापन को जारी किया गया था। राज्य शासन के परिपत्र के अनुसार बस्तर, सरगुजा और कोरबा संभाग के लिए जिला स्तर के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए केवल उन्ही जिलों के उम्मीदवारों को पात्रता मिलने की शर्त थी। मगर इस परीक्षा में उक्त निर्देश का लाभ नहीं दिया जा रहा था।
जिससे वहां की स्थानीय निवासियों द्वारा याचिका दायर कर उक्त नियम के अनुसार लाभ देने की मांग की गई थी। जिसकी सुनवाई के पश्चात 24 फरवरी 2020 को अधिसूचित जिलों में सहायक शिक्षक एवं शिक्षक के नियुक्ति आदेश जारी करने पर उच्च न्यायालय में रोक लगा दी थी। इस वजह से सलेक्शन के बाद भी शिक्षकों को नियुक्ति आदेश जारी नहीं की किया जा रहा था।
इससे व्यथित होकर चयनित शिक्षक संदीप मंडल प्रेमलता साहू धर्मेंद्र कुमार ने अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव के माध्यम से हस्तक्षेप याचिका प्रस्तुत कर शिक्षक के स्थागन पर रोक हटाने का आग्रह किया। उन्होंन अपनी याचिका में बताया कि उनका चयन शिक्षक के पद पर हो चुका है। संदीप मंडल तो शिक्षक कृषि की चयन ससूची में प्रथम स्थान पर है। शिक्षक संभाग स्तर का पद है। राज्य शासन का परिपत्र केवल तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के जिला स्तर के पदों के लिए है। जबकि, शिक्षक संभाग स्तर का पद है। इस कारण इस प्रकरण से उसका कोई संबंध नहीं है। सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश प्रशांत मिश्रा की खंडपीठ ने शिक्षकों के पद को संभागीय स्तर होने के कारण शिक्षक पद पर लगी नियुक्ति में रोक को हटा दी, जिससे शिक्षक के 2300 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया। वहीं, सहायक शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक बरकरार रहेगी।