Haryana government makes major revision in salaries of part-time and daily wage employees

हरियाणा सरकार ने अंशकालिक और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के वेतन में बड़ा संशोधन किया

हरियाणा सरकार ने राज्य के सरकारी विभागों, बोर्ड, निगम और सार्वजनिक उपक्रमों में काम करने वाले अंशकालिक और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के वेतन ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। यह संशोधन 1 जनवरी 2025 से लागू होगा।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अधिसूचना के अनुसार, यह कदम कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने की मांगों के मद्देनजर लिया गया है। राज्य के जिलों को सामाजिक-आर्थिक और विकासात्मक अंतर को ध्यान में रखते हुए तीन श्रेणियों में बांटा गया है।

श्रेणी-1 के स्तर-1 कर्मचारियों का मासिक वेतन अब 19,900 रुपये, दैनिक वेतन 765 रुपये और प्रति घंटे 96 रुपये होगा। अन्य स्तर और श्रेणियों के लिए भी अलग-अलग दरें तय की गई हैं। सरकार का कहना है कि यह संशोधन बढ़ती लागत और क्षेत्रीय असमानताओं के अनुरूप उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है।

4rtheye web Desk
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