छत्तीसगढ़

होली से पहले बस्तर पुलिस एक्शन में, शांति व्यवस्था को प्रभावित करने वाले उपद्रवी पर कार्रवाई

जगदलपुर। बस्तर पुलिस ने आपराधिक तत्वों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही किया जा रहा है। वही बेसिक पुलिसिंग अन्तर्गत शांति व्यवस्था लगातार ऐतिहातन कार्यवाही कर अपराध नियंत्रण की कार्यवाही एवं शाति व्यवस्था स्थापित किया जा रहा है। इसी कडी में नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार ने बताया कि आगामी 18 मार्च को होली त्यौहार के मद्देनजर निर्विघ्न, शांतिपूर्ण एवं सौहार्द्र पूर्ण होली के उद्देश्य से जिले के सभी थाना/चैकी प्रभारियों को बुनियादी पुलिस हेतु निर्देश दिया गया है। जिस तारतम्य में आज उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र सिंह मीणा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश शर्मा के मार्गदर्शन में बस्तर पुलिस द्वारा ऐतिहातन कार्यवाही किया जा रहा है। जिस संबंध में आज जिला बस्तर के द्वारा निम्न कार्यवाही किया गया है।

होली पर्व के दौरान अवैध शराब की बिक्री पर कार्यवाही के उदेश्य से अभियान चलाकर प्रभावी कार्यवाही किया जा रहा है चैकी पखनार अन्तर्गत 02 आरोपियों 1. सायतो गावडे पिता आयतु गावडे उम्र 30 निवासी ग्राम किलेपाल 2. सुनील गुप्ता पिता मदन प्रसाद गुप्ता निवासी कोडेनार के कब्जे से कुल 86 नग पौवा गोवा व्हिस्किी मात्रा 15.5 लीटर जिनकी कीमत 10,400/-रूपये है एवं नगद राशि 2230/-रूपये नगद जप्त किया गया है। इसके अतिरिक्त थाना परपा अन्तर्गत 01 सटोरिए भागेश कुमार जैन पिता शांतिलाल उम्र 37 वर्ष निवासी तेतरकुटी, जगदलपुर पर सट्टा की कार्यवाही किया गया है। जिसके कब्जे से नगद 850/-रूपये 01 मोबाईल, 01 मोटर सायकल और सट्टा पर्ची बरामद कर जप्त किया गया है। इसके अतिरिक्त थाना नगरनार अन्तर्गत 01 शराब तस्कर के कब्जे से 17 नग गोवा व्हिस्की मात्रा 3.5 लीटर बरामद कर आरोपी पिताम्बर नाग पिता पदमनाथ नाग निवासी चोकावाडा पर 34(1) आबकारी एक्ट की कार्यवाही की गई है। इसके अलावा कोतवाली थाना अन्तर्गत आम जगह पर शराब सेवन करते पाये जाने से 08 आरोपियों पर 36(च) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। इसी कडी में आज जगदलपुर शहर अन्तर्गत मोटर सायकल जिनमें प्रेशर हार्न, फटाके वाले साईलेंसर, ओवर स्पीड पर, ब्लैक फिल्म वाले वाहनों पर मोटरयान अधिनियम अन्तर्गत कार्यवाही की गई है। जिसमें 109 वाहन चालको के विरूद्ध मोटर यान अधिनियम के अन्तर्गत 34,000/-रूपये की चालानी कार्यवाही किया गया है।

आकस्मिक दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के दृष्टिकोण से आज ऐसे व्यक्ति जो शराब पीकर वाहन चला रहे है इन पर भी कार्यवाही की गई है जिसके अन्तर्गत जिले के सभी थाना/चैकियों के द्वारा कुल 18 वाहन चालको पर धारा 185 मोटरयान अधिनियम अन्तर्गत कार्यवाही की गई है। इसके अतिरिक्त ऐसे लोग जो होली पर्व के दौरान शांति व्यवस्था प्रभावित कर सकते है ऐसे लोगो को समझाईस दिया गया है एवं ऐसे व्यक्ति जो शांति व्यवस्था को प्रभावित करने की प्रबल संभावना होने पर 30 अनावेदको के विरूद्ध धारा 151 द.प्र.स. के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है।

ऐसे अपराधी जो अपराध कारित कर लम्बे समय से फरार चल रहे वारंटी एवं स्थायी वारंटियो पर भी अभियान चलाकर कार्यवाही किया जा रहा है इसके अन्तर्गत थाना कोतवाली में 01 स्थायी वारंटियो की धरपकड कर संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

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