कलेक्टर द्वारा कोरोना वायरस से संक्रमित क्षेत्रों की विशेष निगरानी के निर्देश

इन्दौर.(Fourth Eye News) कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह ने जिन घरों में कॉविड-19 से संक्रमित पॉजिटिव केस पाये गये हैं, उनके आसपास के क्षेत्र को “कंटेनमेंट एरिया”(संवाहक क्षेत्र) घोषित कर दिया है। जारी आदेशानुसार 1055एल स्कीम नम्बर 114 पार्ट-1 विजय नगर, एम-2-32 आयोध्या नगरी, जनता क्वार्टर, परदेशीपुरा, 56 लीला विहार कॉलोनी, AH-28 कादम्बरी नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, 5/2 जेल रोड, 78 कन्याकुंज नगर, 310 नर्सिंग की चाल पाटनीपुरा, 397 द्धारकापुरी कॉलोनी, 412 A विदुर नगर हवा बंगला, 103/2 रावजी बाजार, 10/2 अलापुरा जूनी इंदौर, 238 हुकुमचंद कॉलोनी, 180 गोयल विहार, फ्लैट नम्बर 304 कृष्णा एवेन्यु लिम्बोदी, 175/3 जूना रिसाला सदर बाजार, 735/3 न्यू आजाद नगर, 617 सुदामा नगर, 08 बड़वाली चौकी के सामने नूरी मदरसा, 19/2 खण्डवा गेट में कोरोना 19 से संक्रमित पॉजिटिव नये कैस पाये गये हैं। कलेक्टर ने इन घरों को एपिक सेंटर घोषित करते हुये इन घरों से व्यावहारिक दूरी के क्षेत्र के कंटेनमेंट एरिया घोषित किया है। इस क्षेत्र के समस्त घरों का सर्वे कराया जा रहा है। कोरोना महामारी के रोकथाम एवं समुचित प्रबंधन हेतु राज्य शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर द्वारा अपर कलेक्टर कैलाश वानखेड़े को स्कीम नम्बर 114 विजय नगर, गोयल विहार, अपर कलेक्टर अभय वेडेकर को लीला विहार कॉलोनी राऊ और कादम्बरी नगर, अपर कलेक्टर पवन जैन को जेल रोड, अपर कलेक्टर दिनेश जैन को कान्यकुंज नगर और हुकुमचंद कॉलेनी,जनता क्वार्टर, द्वारकापुरी, विदुर नगर, अपर कलेक्टर विशाल सिंह चौहान को रावजी बाजार और जूनी इंदौर क्षेत्र का इंसीडेंट कमाण्डर नियुक्त किया गया है। इनके साथ डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी और नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी अटैच किये गये हैं।
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जारी आदेशानुसार संक्रमण की रोकथाम हेतु कंटेनमेंट एरिया के अंतर्गत पूर्ण रूप से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा एवं कंटेनमेंट एरिया में अंदर आना एवं बाहर जाना भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। कन्टेनमेंट एरिया हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा विशेष रैपिड रिस्पांसटीम जिसके अंतर्गत एक फिजिशियन, एक एपीडिमियोलाजिस्ट, पैथालॉजिस्ट, माईक्रोबायोलाजिस्ट, डाक्युमेंटेशन स्टॉफ रखा जाना होगा व मेडिकल मोबाइल युनिट, जिसके अंतर्गत एक मेडिकल ऑफिसर, एक पैरामेडिकल स्टॉफ, लैब टेक्निशियन व डाक्युमेंटेशन स्टॉफ का गठन किया गया है। उक्त क्षेत्र के एक्जिट पाईंट पर स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा सतत स्क्रीनिंग की जायेगी। समस्त वार्डवार फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ता-एलएलव्ही, ए एन एम, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सुपरवाइजर (एमपीडब्ल्यू-टी बी एच व्ही) टीम वाइस एपी सेंटर से प्रति टीम पचास घरों का भ्रमण कर जानकारी लेते हुये निर्धारित प्रोफार्मा में रिपोर्ट नोडल आफिसर को उपलब्ध करा रहे हैं।
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जारी आदेशानुसार समस्त टीम कोविड-19 सस्पेक्टेड केस की मानिटरिंग प्रतिदिन करेंगे एवं कोविड-19 संक्रमण की संभावित लक्षण जैसे बुखार, खांसी, गले में दर्द एवं स्वांस लेने में तकलीफ आदि लक्षण आने पर रैपिड रिस्पांस टीम को सूचना देना सुनिश्चित करेंगे। समस्त कोविड-19 संक्रमण के पॉजिटिव केस के परिजन, निकट संपर्क को कोरेन्टाइन कराना जाना अति आवश्यक है, जिससे संक्रमण को समुदाय में फैलने से रोका जा सके, जिनके कोरेन्टाइन किया गया है, उनका प्रतिदिन फॉलोअप लेना होगा (विजिट या दूरभाष के माध्यम से) जब तक की सस्पेक्टेड केस का रिजल्ट निगेटिव न आ जाये और यदि रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो, संबंधित के ट्रू कॉन्टेक्ट को 14 दिन तक होम कोरेन्टाइन में रखना होगा एवं फोलोअप 28 दिन तक प्रतिदिन रखना होगा।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेशानुसार आगे संक्रमण फैलने से रोकने हेतु त्वरित कार्यवाही अंतर्गत संदिग्ध संक्रमित की कॉटेक्ट ट्रेकिंग करते हुये समस्त संबंधितों से अनिवार्यत: संपर्क किया जाकर उन्हें भी कोरेंटाइन करवाने की कार्यवाही व उनकी भी प्रतिदिन संपर्क करते हुये संपर्क एवं ट्रेकिंग की रिपोर्टिंग किया जाना सुनिश्चित करें। नगर निगम के जोनल अधिकारी द्वारा क्षेत्र का सेनेटाइजेशन किया जाना सुनिश्चित होगा। सस्पेक्टेड केस को सेक्टर मेडिकल ऑफिसर द्वारा परीक्षण किये जाने तक एक अलग चिन्हित कमरे में आइसोलेशन में रखा जाना सुनिश्चित करना है एवं समस्त परिवार को फेस मास्क उपलब्ध कराते हुये हैण्ड हाइजिन और पर्सनल हाइजिन के प्रोटोकोल पालन करवाने के निर्देश दिये गये हैं। समस्त कार्यकर्ता पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट प्रोटोकॉल का पालन करना सुनिश्चित करेंगे।