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Maharashtra ने यात्रियों के लिए जारी किया नयी गाइडलाइंस, उल्लघंन करने पर कटेगा भारी चालान

देश भर में कोरोना विक्राल रूप लेकर बेकाबू हो गया है. महाराष्ट्र वो राज्य है जहां रोजाना रिकॉड तोड़ मामले दर्ज हो रहे हैं. इस बेकाबू कोरोना आंकड़ों के रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार ने नाइट कर्फ्यू से लेकर धारा-144 लागू कर दी है. वहीं, अब राज्य सरकार ने कोरोना से 6 सबसे अधिक प्रभावित होने वाले राज्यों से आने वाले लोगों के लिए नयी गाइडलाइन जारी कर दी है. बता दें, गोवा, केरल, दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान और गुजरात से महाराष्ट्र जाने वाले लोगों को कुछ नए नियमों का पालन करना होगा. अगर आप इन राज्यों से महाराष्ट्र जा रहे हैं तो आपके लिए 15 दिन के लिए होम क्वारंटीन होना जरूरी होगा.

वहीं, अगर आप ट्रेन के माध्यम से महाराष्ट्र की ओर जा रहे हैं तो सबसे पहले आपके हाथ में कोरोना की आरटी-पीसीआर नेगिटिव रिपोर्ट होना जरूरी होगी. वहीं, ट्रेन में केवल रिजर्व यात्रियों को महाराष्ट्र में आने की अनुमति होगी. बता दें, अगर किसी भी तरीके से नियमों का उल्लंघन किया गया तो 1000 रुपये का चालान प्रति व्यक्ति काटा जाएगा.

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