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नईदिल्ली : पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का उल्लंघन, होगी एफआईआर

नई दिल्ली : दिवाली पर नॉन ग्रीन पटाखे बेचना ही नहीं, फोडऩा भी मुसीबत बन सकता है। कोई पटाखे चलाने के दौरान सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करता है तो पुलिस एफआईआर दर्ज कर सकती है। ईस्ट दिल्ली के गाजीपुर इलाके में मयूर विहार फेज-थ्री के एक परिवार के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। पड़ोसी ने पटाखे चलाने का विरोध किया था। वह नहीं माना तो पुलिस से शिकायत की गई।
पुलिस के अनुसार, दीनबंधु (39) बिहार के नालंदा के रहने वाले हैं। वह परिवार के साथ मयूर विहार फेज-थ्री स्थित जीडी कॉलोनी के एक फ्लैट में बतौर किराएदार रहते हैं। वे ग्रेनो नॉलेज पार्क में जॉब करते हैं। ऊपर वाले फ्लैट में दमनदीप परिवार के साथ रहते हैं। आरोप के मुताबिक, गुरुवार को दमनदीप के बच्चों ने दीनबंधु के घर के बाहर पटाखे फोडऩे शुरू कर दिए। दीनबंधु ने ऐसा करने से मना किया। रात 8:30 बजे दमनदीप घर आ गए। वह भी पटाखे चलाने लगे।

दीनबंधू ने उनको पलूशन और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए ऐसा न करने को कहा। इस पर दोनों के बीच बहस हुई। दीनबंधू ने पीसीआर को फोन किया। पीसीआर वैन के बाद गाजीपुर थाने की पुलिस पहुंची और पटाखे मौके से बरामद किए। दमनदीप के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज की गई।

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पुलिस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली एनसीआर में सिर्फ ग्रीन पटाखे बेचे और चलाए जा सकते हैं। दिवाली पर रात 8 से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति है। पुलिस थाना प्रभारियों की जिम्मेदारी भी तय की है कि अगर दिवाली पर आम पटाखे फोड़े गए कोर्ट की अवमानना करार दिया जाएगा। थाना प्रभारी के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है।

दिल्ली पुलिस की अपील

ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी पंकज सिंह ने सिर्फ ग्रीन पटाखे बेचने और चलाने के अलावा दिवाली को रात 8 से 10 बजे ही ग्रीन पटाखे चलाने की अपील की है। पटाखे कॉमन एरिया में ही चलने चाहिएं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने की अपील की।

पुलिस ने जारी किया एफएम जिंगल

दिल्ली पुलिस ने जिंगल तैयार कराया है। इसे रविवार से एफएम पर प्रसारित किया जाएगा। इसमें दिल्ली पुलिस लोगों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का विवरण समझाती सुनाई देगी। यह भी बताएगी कि सिर्फ ग्रीन पटाखे ही चलाएं। लडिय़ां या प्रतिबंधित केमिकल वाले पटाखे कतई इस्तेमाल न करें।

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