अब जाम पर लगेगा भारी टैक्स: 1 अप्रैल से छत्तीसगढ़ में देसी-विदेशी शराब और बीयर होगी महंगी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में शराब पीने वालों के लिए नया वित्तीय झटका तय है। राज्य सरकार ने आबकारी ड्यूटी में बदलाव करते हुए नई दरों की अधिसूचना जारी कर दी है, जो 30 जनवरी 2026 को राजपत्र में प्रकाशित हो चुकी है। ये संशोधित दरें 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगी। इसके लागू होते ही देसी शराब, विदेशी ब्रांड और बीयर—तीनों की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
नई व्यवस्था के तहत विदेशी शराब पर टैक्स अब सीधे उसकी बाजार कीमत यानी रिटेल सेल प्राइस (RSP) से जुड़ा होगा। साफ शब्दों में कहें तो, जितनी महंगी बोतल, उतना ज्यादा टैक्स। यही नहीं, देसी शराब, बीयर और रेडी-टू-ड्रिंक (RTD) पेय पदार्थों पर भी अतिरिक्त कर भार डाला गया है।
आबकारी नीति 2026-27 में एक और अहम बदलाव किया गया है। अब सरकारी शराब दुकानों में कांच की बोतलों की जगह प्लास्टिक बोतलों में शराब बेची जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे परिवहन आसान होगा और खर्च घटेगा, लेकिन बढ़ी हुई कीमतों को देखते हुए उपभोक्ताओं को इसका सीधा फायदा मिलता नजर नहीं आ रहा।




