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 रायपुर : शहरी क्षेत्रों में खुलेआम बिक रहे मांस-मटन :चंद्राकर

रायपुर : विधानसभा में आज भाजपा सदस्य अजय चंद्राकर ने ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से शहरी क्षेत्र में खुलेआम मांस-मटन विक्रय करने तथा कसाईखाने में पर्याप्त सुविधा न होने का मामला उठाया। श्री चंद्राकर ने अपने ध्यानाकर्षण सूचना में कहा कि स्लाटर हाउस कसाई खाना खोलने के लिए नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र.23 सन् 1956) की धारा 257 की उपधारा (2) तथा नगरपालिक अधिनियम 1961 (क्र.37 सन् 1961) की धारा 264 की उपधारा (2) में प्रावधान है, परंतु नियम और निर्देश नहीं होने के कारण गरियाबंद सहित प्रदेश में कई स्टालर हाउस खाासकर शहरी क्षेत्र में खुले आम, खुले स्थल में जानवरों की कटाई कर रहे हैं, और स्लाटर हाउस में इंसीनरेटर नहीं लगाए गए हैं। रायपुर में तो रिहायशी इलाके के कत्ल खाने में ही इंसीनरेटर लगा दिए गए हैं तथा राजनांदगांव के इंसीनरेटर खराब है, साथ ही खुले में मांस बिक्री हो रही है, जिससे जनस्वास्थ्य और पर्यावरण को भारी खतरा उत्पन्न हो गया है, इससे जनता में काफी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

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इसके जवाब में नगरीय प्रशासन मंत्री डा. शिव डहरिया ने सदन में बताया कि यह कथन सत्य है कि नगर पालिका निगम अधिनियम, 1956 की धारा 257 तथा नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 264 में शहरी क्षेत्रों में विक्रयार्थ जीव जंतुओं का वध करने के स्थान तथा अनुज्ञप्ति प्रदान करने का प्रावधान है। किंतु यह कथन सही नहीं है कि गरियाबंद तहसील समेत कई स्लाटर हाउस खासकर शहरी क्षेत्रों में बिना नियम और निर्देश के संचालित है तथा किसी भी तरह के जानवरों की खुले स्थानों में कटाई हो रही है। वस्तुत: प्रदेश के समस्त जिलों में कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला मानिटरिंग कमेटी गठित है जो पशुवध विक्रय स्थल की समय-समय पर निरीक्षण कर कार्रवाई करने में सक्षम हैं।

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यह कथन सही नहीं है कि स्लाटर हाउस में इंसीनरेटर नहीं लगाए गए है अपितु प्रदेश की 12 नगरीय निकायों में इंसीनरेटर स्वीकृत है तथा वर्तमान में रायपुर, रायगढ़ एवं राजनांदगांव में इंसीनरेटर स्वीकृत है तथा वर्तमान में रायपुर, रायगढ़ एवं राजनांगांव में इंसीनरेटर कार्यरत है। नगर निगम रायपुर में संजय नगर में स्थित पशुवध शाला में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के पालन में इंसीनरेटर लगाया है तथा नगरपालिक निगम भिलाई में राधिका नगर स्थित स्लाटर हाउस का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। यह कहना सही नहीं है कि खुले में मांस बिक्री हो रही है तथा जनस्वास्थ्य एवं पर्यावरण को भारी खतरा उत्पन्न हो गया है। शासन जनस्वास्थ्य एवं पर्यावरण के प्रति पूर्ण सजग है। अत: आम जनता में किसी तरह का रोष व आक्रोश व्याप्त नहीं है।

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