केन्द्रीय जेल रायपुर में शोएब ढेबर को 3 माह के लिए सभी प्रकार की मुलाकातों से प्रतिबंधित किया गया
भविष्य में ऐसे किसी भी कृत्य को गंभीरता से लिया जाएगा और कठोर कार्रवाई की जाएगी

केन्द्रीय जेल रायपुर में बंद शोएब ढेबर, पिता अनवर ढेबर को आगामी तीन माह तक किसी भी प्रकार की मुलाकातों से प्रतिबंधित कर दिया गया है। जेल अधीक्षक के अनुसार, शोएब ढेबर ने जेल अधिकारियों की अनुमति के बिना जबरन मुलाकात कक्ष में प्रवेश कर शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की। इसी आधार पर यह कड़ा कदम उठाया गया है।
आदेश के अनुसार, अधिवक्ता मुलाकात के समय अधिकारियों द्वारा मना किए जाने के बावजूद शोएब ढेबर ने ज़बरदस्ती प्रवेश किया, जिससे जेल परिसर की सुरक्षा और संचालन व्यवस्था प्रभावित हुई। इस मामले की जांच उप जेल अधीक्षक एम.एन. प्रधान ने की, जिनकी रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि शोएब ढेबर का आचरण शासकीय कार्य में बाधा डालने वाला था।
जेल नियमावली के नियम 690 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, जेल अधीक्षक ने यह निर्णय लिया है कि शोएब ढेबर अगले तीन महीने तक किसी भी बंदी से मुलाकात नहीं कर सकेंगे। जेल अधीक्षक ने स्पष्ट किया है कि जेल की सुरक्षा और अनुशासन को बनाए रखने के लिए भविष्य में ऐसे किसी भी कृत्य को गंभीरता से लिया जाएगा और कठोर कार्रवाई की जाएगी।