अब पार्षद, अध्यक्ष और महापौर निधि से भी होंगे प्रकाश व्यवस्था के कार्य

रायपुर, 23 सितम्बर 2025। प्रदेश के नगरीय निकाय क्षेत्रों में अब स्ट्रीट लाइटिंग (प्रकाश व्यवस्था) के कार्य पार्षद, अध्यक्ष और महापौर निधि से भी कराए जा सकेंगे। राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इस संबंध में नियमों में संशोधन करते हुए यह बड़ा कदम उठाया है।
अब 25% राशि प्रकाश व्यवस्था पर
विभाग द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है कि इन निधियों से किए जाने वाले कार्यों की सूची में प्रकाश व्यवस्था को भी शामिल किया गया है। इसके तहत अब वार्षिक पात्रता राशि का अधिकतम 25 प्रतिशत हिस्सा प्रकाश व्यवस्था पर खर्च किया जा सकता है। इस आदेश की प्रति सभी नगर निगम आयुक्तों, नगर पालिका और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को भेज दी गई है।
उप मुख्यमंत्री के निर्देश पर हुआ संशोधन
उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने हाल ही में विभागीय समीक्षा बैठक में स्ट्रीट लाइटिंग की आवश्यकता पर विशेष जोर देते हुए इसे पार्षद, अध्यक्ष और महापौर निधि से कराने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए थे। विभाग ने इन निर्देशों का पालन करते हुए त्वरित कार्यवाही कर नियमों में बदलाव किया और निकायों को नया परिपत्र जारी किया।
102 करोड़ रुपए की निधि जारी
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने हाल ही में 19 सितम्बर को प्रदेश भर के नगरीय निकायों को कुल 102 करोड़ 97 लाख 50 हजार रुपए की राशि जारी की। इसमें पार्षद निधि के लिए 72 करोड़ 33 लाख 75 हजार रुपए तथा महापौर/अध्यक्ष निधि के लिए 30 करोड़ 63 लाख 75 हजार रुपए आवंटित किए गए हैं।
नगरीय निकायों के लिए बड़ी सुविधा
इस फैसले से नगरीय निकाय क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइटिंग कार्यों में तेजी आएगी और आम नागरिकों को सुरक्षित और सुगम यातायात की सुविधा मिलेगी। साथ ही पार्षद और स्थानीय प्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार प्राथमिकता तय कर काम कराने की स्वतंत्रता भी मिलेगी।




