मध्यप्रदेश समाचार ||Fourth Eye News| Madhya Pradesh News

निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी पर सरकार ने जारी की गाइडलाइन, 10 फीसदी से ज्यादा बढ़ोतरी पर अनुमति जरूरी

इंदौर: स्कूल शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दरअसल कोरोनाकाल के बीच निजी स्कूलों द्वारा लगातार फीस को लेकर आ रहे विवादों को लेकर राज्य सरकार ने अब नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

अब निजी स्कूल अपनी मर्जी से 10 फीसदी तक ही फीस बढ़ा सकेंगे। 10 से 15 प्रतिशत के बीच यदि फीस बढ़ाते हैं तो उन्हें जिला समिति की मंजूरी लेना होगी । स्कूल शिक्षा विभाग ने साल 2017 से अब तक तीन सालों की सभी स्कूलों से बैलेंस शीट भी मांगी है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button