कोरबा ; छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी रायपुर के द्वारा दिनांक 10 फरवरी 2018 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 31 मार्च 2017 की स्थिति में विच्छेदित निष्क्रिय उपभोक्ताओं के लंबित विद्युत देयकों में शामिल अधिभार की राशि में छूट हेतु प्रोत्साहन योजना 2017 लागू की गई है। योजना के मुख्य बिन्दु अनुसार दिनांक 10 फरवरी 2018 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में प्रस्तुत प्रकरणो के लिये लागू रहेगी। उक्त योजना दिनांक 31 मार्च 2018 तक प्रभावशील होगी। यह योजना 31 मार्च 2017 तक निम्न दाव के सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के निष्क्रिय बकाया राशि वालो पर प्रभावशील होगी। इस योजना के तहत् दी जाने वाली संपूर्ण सरचार्ज राशि की छूट उपभोक्ताओं को तभी प्राप्त हो सकेगी तब उसके द्वारा संपूर्ण मूल राशि का भुगतान एक मुश्त अथवा किश्तों में कर दिया जावेगा। दिनांक 31 मार्च 2017 की स्थिति में स्थायी रूप से विच्छेदित एवं जिनकी बिलिंग बंद हो चुकी है, ऐसे निम्न दाव उपभोक्ताओं को इस सुविधा की पात्राता होगी। जिन निम्नदाव उपभोक्ताओं को फार्म ‘‘बी’’ एवं ‘‘सी’’ जारी किए जा चुके हैं, वह भी इस योजना के लिये पात्रा होंगे। न्यायालय या फोरम में (राष्ट्रीय लोक अदालत को छोडक़र) लंबित विवादित प्रकरण वाले उपभोक्ताओं को भी इस योजना की सुविधा प्राप्त होगी। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को न्यायालय या फोरम में लंबित केस वापस लेना अनिवार्य होगा। प्रकरण वापस लिए जाने के उपरांत ही लाभ की पात्राता होगी। राष्ट्रीय लोक अदालत के संपन्न होने के पश्चात् लाभ प्राप्त करने हेतु उपभोक्ता अथवा उनके प्रतिनिधि को योजना समयावधि के पूर्व निर्धारित प्रपत्रा में आवेदन कर दिनांकित पावती प्राप्त करना होगा।
दिनांक 10 फ रवरी 2018 को आयोजित होने वाले नेशनल लोक अदालत में जो भी पक्षकार इस योजना का लाभ लेना चाहते है वे डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट ई कोर्ट डॉट जीओव्ही डॉट इन कोरबा जिला न्यायालय कोरबा के नोटिफिकेशन एवं लेटेस्ट ऐनाउन्समेंट के अंदर इलेक्ट्रीसिटी केसेस फार नेशनल लोक अदालत के लिंक में जाकर विद्युत मामलों के संबंध में सरचार्ज (अधिभार) की जानकारी प्राप्त कर दिनांक 10 फरवरी 2018 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में अपने विद्युत संबंधी प्रकरणों का निराकरण करा सकते है।
Please comment