रायपुर: महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती रमशीला साहू ने विधानसभा में निर्दलीय सदस्य डा. विमल चोपड़ा के प्रश्रों के लिखित जवाब में बताया कि प्रदेश में किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के प्रावधान अनुसार विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के लिए प्रदेश में 20 सम्प्रेक्षण गृह है जो रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, अम्बिकापुर, जगदलपुर, रायगढ़, कोरबा, जशपुर, दंतेवाड़ा एवं राजनांदगांव में है।
मंत्री श्रीमती साहू ने बताया कि उक्त सम्प्रेक्षण गृह में बालिकाओं के लिए राजनांदगांव, जगदलपुर एवं अम्बिकापुर में स्थित है जिनमें 175 बालिकाओं को रखने की व्यवस्था है, वहीं बालको के सम्प्रेक्षण गृहों में
775 बच्चों को रखने की व्यवस्था है। उक्त सम्प्रेक्षण गृह में बालकों के लिए रायपुर में तथा बालिकाओं के लिए राजनांदगांव में विशेष गृह है।
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